Panchayat Election : बरेली में जमा होंगे 49,700 शस्त्र लाइसेंस, निरस्त किए 55 लाइसेंस

Panchayat Election 2021 पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिनों आइजी राजेश पाण्डेय ने ऑफिस में रेंज के चार जिलों के कप्तानों के साथ बैठक कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 11:45 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 11:45 AM (IST)
Panchayat Election : बरेली में जमा होंगे 49,700 शस्त्र लाइसेंस, निरस्त किए 55 लाइसेंस
Panchayat Election : बरेली में जमा होंगे 49,700 शस्त्र लाइसेंस, निरस्त किए 55 लाइसेंस

बरेली, जेएनएन। Panchayat Election 2021 : पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिनों आइजी राजेश पाण्डेय ने ऑफिस में रेंज के चार जिलों के कप्तानों के साथ बैठक कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। इसके साथ पंचायत चुनाव में लॉ एंड आर्डर बनाए रखने के लिए लाइसेंसी शस्त्रों को भी जमा कराए जाने की बात भी कही है। जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हों उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। इसके तहत बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने कार्रवाई तेज कर दी है।

उन्होंने शहर से लेकर देहात तक के थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की और पंचायत चुनाव के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के साथ ही अपराधियों के लाइसेंस निरस्तीकरण के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि जिले में 49700 लाइसेंस धारक चिन्हित किए गए हैं। इन सभी लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस लाइसेंसी असलहों को जमा कराने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

आपराधिक प्रवृत्ति के 55 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त

एसएसपी ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर अभियान चलाकर अपराधियों के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति पुलिस द्वारा की गई थी। जिले में अब तक 55 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण कराए जा चुके हैं। आगे में चिन्हितकरण की कार्रवाई की जा रही है।

चुनाव में असलहे रखने के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनमुति

एसएसपी ने बताया कि पंचातय चुनाव शांतिपूर्वक निपटाने के लिए शस्त्र लाइसेंस जमा करवाए जा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों व कुछ विशिष्ट लोगों के साथ ही जिन्हें सुरक्षाा के लिए शस्त्र लाइसेंस रखना अति आवश्यक है। उन्हें प्रशासन से लाइसेंस रखने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।

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