डीआरएम व जीएम रेलवे को 20 हजार की देनी होगी क्षतिपूर्ति

बरेली (जेएनएन): यात्री के सामान की सुरक्षा करने में नाकाम रहे डीआरएम व जीएम रेलवे को उपभोक्ता फोरम ने क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 11 Apr 2018 01:34 PM (IST) Updated:Wed, 11 Apr 2018 01:34 PM (IST)
डीआरएम व जीएम रेलवे को 20 हजार की देनी होगी क्षतिपूर्ति
डीआरएम व जीएम रेलवे को 20 हजार की देनी होगी क्षतिपूर्ति

बरेली (जेएनएन): यात्री के सामान की सुरक्षा करने में नाकाम रहे डीआरएम व जीएम रेलवे को उपभोक्ता फोरम ने 15 हजार क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश दिए है। साथ ही वाद में खर्च हुए 2500 रुपये तथा मानसिक क्षति होने पर 2500 रुपये वादी को देने होंगे।

अमित कुमार निवासी सिविल लाइंस की ओर से दायर परिवाद में सात अप्रैल को फोरम ने यह आदेश दिया है। अमित कुमार ने दर्ज कराए परिवाद में कहा था कि इंटरसिटी एक्सप्रेस से आरक्षण कराकर परिवार के साथ सफर कर रहा था। नई दिल्ली से अनाधिकृत रूप से लोग भी कोच में चढ़ गए। इससे काफी परेशानी होने लगी। शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, चेकिंग के दौरान टीटीई ने भी उन्हें नहीं उतारा।

भारी पड़ गई अनदेखी

टीटीई की ओर से कोई एक्शन न लेना अन्य यात्रियों पर भारी पड़ गया। अनाधिकृत रूप से नई दिल्ली से चढ़े इन लोगों में एक एक व्यक्ति ने डासना रेलवे स्टेशन के पास यात्री का बैग झपटकर चलती गाड़ी से कूद गया। अचानक हुई इस घटना से कुछ देर तक यात्री को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने चेन पुलिंग कर की लेकिन बैग ले जाने वाले को पकड़ नहीं सका। यात्री ने बताया कि वह काफी देर से बैग पर नजर लगाए हुए थे। बरेली जीआरपी थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेलवे की लापरवाही की वजह से बैग में रखा 16200 रुपये का समान की क्षति पहुंची। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा तो फोरम ने अफसरों को हरजाना भरने का आदेश सुनाया है।

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