जानिये गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा के गिरफ्तारी के क्यों हुए आदेश, किस मामले में कोर्ट ने की है कार्यवाही

Gorakhpur SP Traffic Indu Prabha ordered to be arrested नाबालिग के खिलाफ अपराध को लेकर पुलिस कितनी संजीदा है। इसकी बानगी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में सामने आई जहां एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही से नाबालिग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 04:50 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 04:50 PM (IST)
जानिये गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा के गिरफ्तारी के क्यों हुए आदेश, किस मामले में कोर्ट ने की है कार्यवाही
मुकदमे की हैं विवेचक, एसएसपी गोरखपुर से भी मांगा गया स्पष्टीकरण

बरेली, जेएनएन। Gorakhpur SP Traffic Indu Prabha ordered to be arrested : नाबालिग के खिलाफ अपराध को लेकर पुलिस कितनी संजीदा है। इसकी बानगी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में सामने आई, जहां एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही से नाबालिग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। एक ओर सरकार महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सजग है, दूसरी ओर महिला पुलिस अधिकारी की वजह से ही नाबालिग को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। पाक्सो एक्ट के एक मुकदमे में लापरवाही पर कोर्ट ने शुक्रवार को वर्तमान में गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह के गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2016 दर्ज हुए पाक्सो एक्ट के मुकदमे की विवेचक तत्कालीन एएसपी व वर्तमान में गोरखुपर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह थीं। उन्होंने ही मुकदमे की विवेचना की थी। अब कोर्ट में गवाही देने से बच रही हैं। बीते चार बार अदालत ने महिला पुलिस अधिकारी को नोटिस भेजा है। नोटिस तामीला के बावजूद पुलिस अधिकारी ने कोई तवज्जो नहीं दी। कई बार एसएसपी गोरखपुर ने उनकी तरफ से स्थगन अर्जी फैक्स के जरिए कोर्ट भेजी है। इस बार कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इंदु प्रभा सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी यानी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने इस संबंध में एसएसपी गोरखपुर को भी स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ऐसा लगता है कि आपके द्वारा भी पाक्सो एक्ट जैसे संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती जा रही है, जो क्षम्य नहीं है। महिला अधिकारी की लापरवाही से पांच साल पुराने मामले की सुनवाई टल रही है। अगर अबकी बार ऐसी कोई स्थगन अर्जी अदालत में भेजी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी।

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