बरेली में पांच साल की बच्चे की हत्या के मामले की सुनवाई में बाधा बने इंस्पेक्टर व दारोगा, वारंट के बाद भी नहीं कर रही गिरफ्तार
Bareilly Court News जिस पुलिस का काम अपराधियों को सजा दिलाना है वही पुलिस जब कोर्ट की सुनवाई में अड़चन डाले तो इसको क्या कहा जाए ? इसी तरह का एक मामला स्पेशल पाक्सो कोर्ट-तृतीय में विचाराधीन है।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : जिस पुलिस का काम अपराधियों को सजा दिलाना है वही पुलिस जब कोर्ट की सुनवाई में अड़चन डाले तो इसको क्या कहा जाए ? इसी तरह का एक मामला स्पेशल पाक्सो कोर्ट-तृतीय में विचाराधीन है। पांच साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने का एक मामला बीते एक वर्ष से विचाराधीन है। कोर्ट में नौ गवाह अपना सबूत दे चुके हैं। मुकदमा सिर्फ विवेचक व दारोगा की गवाही पर अटका है। स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं। कोर्ट ने दारोगा का वेतन भी रोक रखा है। इसके बावजूद दोनों पुलिस अधिकारी गवाही में टालमटोल कर रहे हैं।
मामला थाना बहेड़ी का है। मामले में किच्छा जिला उधमसिंह नगर निवासी राजू राठौर गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उसने मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसका गला रेत दिया और गर्दन कटी लाश गन्ने के खेत में छिपा दी। इस मामले में नौ गवाह हो चुके हैं। मात्र मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर पंकज पंत व फर्द बरामदगी के गवाह दारोगा शुजाउर्रहीम की गवाही होना शेष है। दोनों पुलिसकर्मी वारदात के दौरान थाना बहेड़ी में तैनात थे। वर्तमान में पंकज पंत जिला रामपुर के थाना पटवाई में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हैं जबकि दारोगा शुजाउर्रहीम शाहजहांपुर के थाना कटरा में तैनात हैं। कोर्ट ने आदेश की प्रति जिले के पुलिस कप्तानों को भी भेजी है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।