बरेली में घर की छतों पर लगी हैं अवैध होर्डिंग, जिम्मेदारों ने आंखोंं पर बांध रखी है पट्टी, जानिये होर्डिंग लगाने के क्या हैं नियम

घर और दुकान की छतों पर लगे भारी होर्डिंग कभी भी हादसा को न्योता दे सकते हैं। शहर में मुख्य चौराहों से लेकर गलियों में छतों पर ये होर्डिंग खतरे की घंटी बनकर लगे हुए हैं। न तो इसके लिए अनुमति ली गई है और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 01:40 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 01:40 PM (IST)
बरेली में घर की छतों पर लगी हैं अवैध होर्डिंग, जिम्मेदारों ने आंखोंं पर बांध रखी है पट्टी, जानिये होर्डिंग लगाने के क्या हैं नियम
जिम्मेदारों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है।

बरेली, जेएनएन। घर और दुकान की छतों पर लगे भारी होर्डिंग कभी भी हादसा को न्योता दे सकते हैं। शहर में मुख्य चौराहों से लेकर गलियों में छतों पर ये होर्डिंग खतरे की घंटी बनकर लगे हुए हैं। जो पूरी तरह से अवैध हैं। वो इसलिए क्योंकि नगर निगम से न तो इसके लिए किसी तरह की कोई अनुमति ली गई है और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र। हैरत की बात यह है कि जिम्मेदारों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है।

सिविल लाइंस में कई दुकानों के ऊपर लोहे के भारी-भरकम होर्डिंग फ्रेम लगे हुए हैं। इसके अलावा सिटी स्टेशन रोड और श्यामगंज पूलिया पर बनी दुकानों पर होर्डिंग फ्रेम सजे हैं। जिनका वजन क्विंटलों में है। इन फ्रेम पर होर्डिंग लगवाने के लिए मकान मालिक किराया वसूलते हैं। जो पूरी तरह से अवैध है। मानक के अनुसार किसी भी मकान या दुकान पर ड पहले नगर निगम से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) लेना आवश्यक होता है। लेकिन, जिले में सारे नियमों को ताक पर रख लोग जिम्मेदारों की आंखों के नीचे मनमानी कर रहे हैं।

विनयमित क्षेत्र से लेनी होती है अनुमति

घर या दुकान की छत पर होर्डिंग फ्रेम लगवाने के लिए विनयमित क्षेत्र से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए विभागीय अभियंता निरीक्षण कर बिल्डिंग की मौजूदा स्थिति का परीक्षण करते हैं। साथ ही बिल्डिंग की वजन सहने की क्षमता का भी आंकलन किया जाता है। इसके बाद ही मकान और दुकान स्वामी को अनुमति दी जाती है।अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि दुकान व घरों की छत पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग फ्रेम को निगम की ओर से चिह्नित किया जा रहा है। मानक के अनुसार और बिना अनुमति के फ्रेम लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 

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