GST 2021 Alert : सावधान ! टैक्स चोरी करने वाले ही नहीं अब सलाह देने वालों की भी संपत्ति होगी अटैच, जानिए क्या आए नए प्रावधान
GST 2021 Alert ठहरिए अगर आप टैक्स संबंंधित कोई सलाह दे रहे है तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब सिर्फ चोरी करने वालों की ही नहीं बल्कि सलाह देने वालों की भी संपत्ति अटैच होगी। एक्सपर्ट की मानें तो जीएसटी चोरी रोकने को बजट में सख्त प्रावधान किए हैं।
बरेली, जेएनएन। GST 2021 Alert : ठहरिए अगर आप टैक्स संबंंधित कोई सलाह दे रहे है तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब सिर्फ टैक्स चोरी करने वालों की ही नहीं बल्कि सलाह देने वालों की संपत्ति भी अटैच होगी। एक्सपर्ट की मानें तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी रोकने के लिए बीते दिनों जारी बजट में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब टैक्स चोरी करने वाले ही नहीं उन्हें सलाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने का अधिकार जीएसटी कमिश्नर को मिला है। जो अपने विवेक के आधार पर कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि यह नया प्रावधान नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा, लेकिन इसकी चर्चा अभी से होने लगी है।
बजट में बनाया जीएसटी पर सख्त कानून
जीएसटी विभाग सेक्शन 83 के तहत टैक्स चोरी करने वालों को नोटिस जारी कर टैक्स की वसूली करता है। एक्ट में एक जुलाई 2017 को हुए अमेंडमेंट के अनुसार अगर यह माना जाता है कि किसी करदाता ने टैक्स की चोरी की है तो उसकी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। बीते दिनों आए बजट में इसे और सख्त बनाया गया है। अब किसी भी फर्म की सर्च या जांच पर अगर जीएसटी कमिश्नर यह मानते हैं कि करदाता ने टैक्स चोरी की है तो राजस्व बढ़ाने के लिए वह संबंधित के बैंक खाता और संपत्ति पर होल्ड लगा सकते हैं।
नए प्रावधान में कमिश्नर को मिले ये अधिकार
करदाता एक साल तक उस संपत्ति को बेच नहीं सकते और न ही खाते से रकम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर टैक्स चोरी करने वाले की वजह से अन्य किसी व्यापारी ने भी लाभ लिया हो तो कमिश्नर उनकी संपत्ति सीज करने के साथ ही खाते को भी फ्रीज करा सकते हैं। इतना ही नहीं नए प्रावधान के मुताबिक टैक्स चोरी करने के लिए कहने या सलाह देने वाले के खिलाफ भी यह कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए टैक्स चोरी की रकम कुछ भी हो सकती है।
आइटीसी का गलत लाभ लेने के कारण बढ़ी सख्ती
जीएसटी मामलों के एक्सपर्ट सीए कपिल वैश्य ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने को तमाम फर्जी कंपनियां खड़ी कर दी जाती हैं। फर्जी बिलों का इस्तेमाल कर आइटीसी का लाभ लिया जाता है। इसे रोकने के लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 83 को सख्त बनाया गया है। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। यह प्रावधान नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा।