मिली छूट, पर सावधानी न बरती तो फिर लगेगा क‌र्फ्यू

जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर अब क‌र्फ्यू में राहत दी गई है। सोमवार से बाजार खुलने का समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया है। साथ ही मॉल होटल रेस्टोरेंट और ईटिग प्वाइंट भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। डीएम नितीश कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोरोना के सक्रिय केस पांच सौ से अधिक हुए तो यह छूट फिर पाबंदियों में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि बाजार में निकलें तो सजग रहें। संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का पूर्णत पालन करें।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 05:07 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 05:07 AM (IST)
मिली छूट, पर सावधानी न बरती तो फिर लगेगा क‌र्फ्यू
मिली छूट, पर सावधानी न बरती तो फिर लगेगा क‌र्फ्यू

बरेली, जेएनएन : जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर अब क‌र्फ्यू में राहत दी गई है। सोमवार से बाजार खुलने का समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया है। साथ ही मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिग प्वाइंट भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। डीएम नितीश कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोरोना के सक्रिय केस पांच सौ से अधिक हुए तो यह छूट फिर पाबंदियों में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि बाजार में निकलें तो सजग रहें। संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करें।

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा है कि कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें व बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और वहां कोविड हेल्प डेस्क जरूरी होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू रख सकती हैं। निजी संस्थानों में भी हेल्प डेस्क बनानी होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों पर बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सब्जी मंडियां भी खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित मंडियों को खुले स्थान पर खुलवाया जाएगा। मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर रखना होगा

मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ ही कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित करनी होगी। यहां आने वालों का आक्सीजन लेवल, तापमान मापा जाएगा। डू नॉट सिट की होगी मार्किंग

मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिग प्वाइंट्स पर लोगों के बैठने की भी अलग व्यवस्था की जाएगी। वहां अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था होगी। बीच की खाली कुर्सियों पर नहीं बैठने दिया जाएगा। उस कुर्सी पर क्रास या फिर डू नॉट सिट की मार्किंग करनी होगी। शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति

बंद एवं खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। यह सारी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर धर्मस्थलों में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठे न हों।

- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व रोडवेज बस में स्क्रीनिग व एंटीजन टेस्टिग भी की जाएगी।

- स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। शिक्षक व कर्मचारी विद्यालय जा सकेंगे।

- सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिग पूल, जिम नहीं खुलेंगे।

- भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम व जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

- पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा।

- रोजाना इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी।

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