बरेली में सब रजिस्ट्रार व दो बाबू के खिलाफ होगी एफआईआर

बैनामा वापसी के नाम पर कमीशन मांगने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने बदायूं के सब रजिस्ट्रार व दो बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली बदायूं निवासी अबरार हुसैन ने वर्ष 2015 में प्लॉट खरीदा था।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 11:00 AM (IST) Updated:Tue, 26 Jan 2021 11:00 AM (IST)
बरेली में सब रजिस्ट्रार व दो बाबू के खिलाफ होगी एफआईआर
बरेली में सब रजिस्ट्रार व दो बाबू के खिलाफ होगी एफआईआर

बरेली, जेएनएन। बैनामा वापसी के नाम पर कमीशन मांगने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने बदायूं के सब रजिस्ट्रार व दो बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली बदायूं निवासी अबरार हुसैन ने वर्ष 2015 में प्लॉट खरीदा था। बैनामा होने के बाद विक्रय पत्र रजिस्ट्रार ऑफिस से लेने आए पीड़ित से आरोपितों ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। कहा कि बैनामा में कानूनी कमी है। उसकी शिकायत कार्यालय में आई है। लिहाजा बिना कमीशन दिए बैनामा वापसी नहीं होगी। यह कहकर बाबुओं ने मूल कॉपी छीन ली। अबरार हुसैन ने पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्पेशल जज पीसी एक्ट-द्वितीय मोहम्मद अहमद खान ने सब रजिस्ट्रार- प्रथम योगेंद्र कुमार, वरिष्ठ लिपिक शैलेंद्र व लिपिक सोनू के खिलाफ बदायूं पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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