किसानों की फसल बर्बाद होने पर महाराष्ट्र की कंपनी पर दर्ज हुआ मामला, विक्रेताओं को भेजा नोटिस

खराब गुणवत्ता का गौरी हाईब्रिड धान का बीज इस्तेमाल करने से इस बार अन्नदाता मुश्किल में आ गया है। समय व मेहनत के साथ भरपूर लागत लगने के बाद जब धान में बाली ही नहीं निकली। किसानों ने स्वयं को ठगे जाने की जानकारी जिला कृषि अधिकारी की दी।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Sun, 27 Sep 2020 09:15 PM (IST) Updated:Sun, 27 Sep 2020 09:15 PM (IST)
किसानों की फसल बर्बाद होने पर महाराष्ट्र की कंपनी पर दर्ज हुआ मामला, विक्रेताओं को भेजा नोटिस
किसानों की फसल बर्बाद होने पर महाराष्ट्र की कंपनी पर दर्ज हुआ मामला, विक्रेताओं को भेजा नोटिस

बरेली, जेएनएन। खराब गुणवत्ता का गौरी हाईब्रिड धान का बीज इस्तेमाल करने से इस बार अन्नदाता मुश्किल में आ गया है। समय व मेहनत के साथ भरपूर लागत लगने के बाद जब धान में बाली ही नहीं निकली, जिनमें निकली उसमें दाना न पड़ने पर किसानों ने स्वयं को ठगे जाने की जानकारी जिला कृषि अधिकारी की दी। महाराष्ट्र की कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक लिमिटेड का गौरी हाइब्रिड किसान का इस्तेमाल करने वाले किसानों की इस बार फसल चौपट हो गई है। मंडल में दो हजार से अधिक किसानों ने इस बीज का इस्तेमाल किया था।

किसानों की ओर से मिली शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने कृषि विज्ञान केंद्र आइवीआरआइ के कृषि वैज्ञानिक, जिला कृषि रक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर संबंधित किसानों के खेत का स्थलीय निरीक्षण करा तकनीकी स्थलीय निरीक्षण आख्या मांगी थी। जांच में दोनों अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी रिपोर्ट दी गई। जिसमें कंपनी द्वारा दिए गए संकर धान बीज (गौरी हाईब्रिड) में बीज की गुणवत्ता निम्न स्तर की मिली। जिसके बाद कंपनी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा गया।

कंपनी की ओर से किसी प्रकार का पक्ष व कोई वार्ता न किए जाने पर जिला कृषि अधिकारी ने कोतवाली में कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी कर धन हानि का कूटरचित प्रयास करने की एफआइआर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स तथा चीफ ऑपरेटिंग आफिसर के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966 के तहत दर्ज कराया है।

नोटिस का जवाब न देने पर लाइसेंस निलंबित किया

कचहरी रोड स्थित सुनील पाठक बीज भंडार की मिली शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा गया था। जिसका जवाब न देने पर लाइसेंस निलंबित किया है। इसके साथ ही तीन दिन में अपना पक्ष न रखने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने की बात कही है। बता दें कि गत शनिवार को इसी मामले में देवचरा स्थित सिंह बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित किया था।

कंपनी ने निम्न गुणवत्ता की बीज दिया है। जिसे निजी दुकानदारों से खरीदकार किसानों ने लगाया है। जिसकी शिकायतें मिली है। बीज बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा जा रहा है। तय समय पर जवाब न देने वाले का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इसमें भी तीन दिन में अपना पक्ष न रखने पर लाइसेंस निरस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। - धीरेंद्र सिंह चौधरी, जिला कृषि अधिकारी

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