Electricity Department News :कुर्की से बचना है तो रविवार तक कर ले ये काम
Electricity Department News कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए 27 और 28 फरवरी बेहद अहम होगी। यदि पंजीकरण के बावजूद बकाया शुल्क जमा नहीं किया तो ब्याज माफी नहीं हो पाएगी। मार्च में कुर्की के आदेश भी जारी होंगे।
बरेली, जेएनएन। Electricity Department News : कोविड 19 एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए 27 और 28 फरवरी बेहद अहम होगी। यदि पंजीकरण के बावजूद बकाया शुल्क जमा नहीं किया तो ब्याज माफी नहीं हो पाएगी। मार्च के बिल में पूरा ब्याज लगाकर बिल वसूली के लिए कुर्की आदेश भी जारी होंगे।
बिजली महकमे ने नवंबर में कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लांच की थी। इसके तहत कामर्शियल कनेक्शन के नवंबर 2020 तक के बकाया पर ब्याज माफ किया जाना था। बरेली जिले में इस योजना के तहत करीब 14 हजार लोगों ने आवेदन किया। योजना में पंजीकृत होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी।
करीब 30 करोड़ रुपये था बकाया
औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत कनेक्शन पर जिले में करीब 30 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें से शहरी क्षेत्र में करीब 12 हजार लोगों पर 18.23 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में करीब सात हजार लोगों पर 11.88 करोड़ रुपये बकाया थे।
पंजीकरण के बाद अब योजना के तहत सरचार्ज माफ कराने के लिए 28 फरवरी तक पूरा बकाया जमा करना होगा। इसके लिए अवकाश के दौरान भी बकाया बिल जमा किए जाएंगे। - तारिक मतीन, मुख्य अभियंता, बरेली मंडल