बरेली में रंजिशन पड़ोसी के घर में आग लगाने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा
Court sentenced to imprisonment रंजिशन घर में आगजनी करने के आरोप में अदालत ने शुक्रवार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात मार्च वर्ष 2005 की है। थाना बहेड़ी के जवाहरपुर निवासी अमीर अहमद के पड़ोस में गांव के ही अखलाक का आना जाना था।
बरेली, जेएनएन। Court sentenced to imprisonment : रंजिशन घर में आगजनी करने के आरोप में अदालत ने शुक्रवार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात मार्च वर्ष 2005 की है। थाना बहेड़ी के जवाहरपुर निवासी अमीर अहमद के पड़ोस में गांव के ही अखलाक उर्फ खुट्टल का आना जाना था। पड़ोस की महिला असामाजिक तत्वों को बुलाती थी। जिसका वादी विरोध करता था। वारदात के दिन वादी व उसकी पत्नी खेत पर थे। आरोपित अखलाक ने वादी के छप्पर में आग लगा दी। जिससे घर में रखे बेटी के दहेज का सामान व नगदी जलकर राख हो गए। सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट -प्रथम निर्दोष कुमार ने अखलाक को सजा के अलावा 20 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम वादी को मिलेगी।
आइजी बोले, अभियोजन और पुलिस में तालमेल की जरूरत : मिशन शक्ति- 3 अभियान के तहत महिलाओं के प्रति अपराध विषय संवाद में आइजी रमित शर्मा व एसएसपी रोहित सिंह सजवाण शुक्रवार को संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय पहुंचे। संयुक्त निदेशक अवधेश पांडेय व अन्य अभियोजन अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। महिला अपराधों के संबंध में आइजी रमित शर्मा ने कहा कि बढ़ते अपराधों पर पेंच कसने के लिए फास्ट एक्शन, स्मार्ट इन्वेस्टीगेशन व अभियोजन द्वारा ठोस पैरवी की जरूरत है। यदि अभियोजन व पुलिस सामंजस्य बनाकर कार्य करें तो अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा। एसएसपी ने भी अपराधियों को सख्त से सख्त दंड दिलाने हेतु समुचित सुझाव दिये। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने कहा कि वे जल्द ही बरेली व आसपास के महिला कालेजों व स्कूलों में जाकर बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने की मुहिम शुरू करेंगे। परिचर्चा में एसपीओ प्रेमचंद्र राय, पीओ अवधेश गुप्ता,अपर्णा गौड़, जितेंद्र सिंह आकांक्षा सक्सेना, अखंड यादव, कमलेंद्र विमल व अमित कुमार ने भी अपने अपने सुझाव रखे।