कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले स्कूल के मैनेजर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, कापी दिलाने के बहाने बुलाया था घर

Crime in Bareilly छात्रा को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित अध्यापक को स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई है। वारदात वर्ष 2015 में थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव की है। पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा थी।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 08:26 AM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 08:26 AM (IST)
कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले स्कूल के मैनेजर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, कापी दिलाने के बहाने बुलाया था घर
कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले स्कूल के मैनेजर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

बरेली, जेएनएन। Crime in Bareilly : छात्रा को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित अध्यापक को स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई है। वारदात वर्ष 2015 में थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव की है। पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा थी। आरोपित अनिल मौर्य गांव में ही एक स्कूल का संचालक था। छात्रा को उसके घर पर ही ट्यूशन भी पढ़ाता था। एक दिन पीड़िता के मां-बाप घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपित कापी दिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया। आरोपित ने पीड़िता को 21 दिन साथ रखा। पहले दिल्ली बाद में महाराष्ट्र तक ले गया।

सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट अनिल कुमार सेठ ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। स्पेशल जज ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपित जरा भी दया का पात्र नहीं है क्योंकि उसने अध्यापक व शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। यह रिश्ता अत्यंत विश्वसनीय है। जिसे आरोपित ने बदनाम कर दिया। स्पेशल जज ने पीड़िता को अतिरिक्त आर्थिक मदद दिलाने के लिए आदेश की एक-एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित की है।

दुराचार में दस साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता को 40 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। वारदात कस्बा आंवला की है। वर्ष 2011 में वादिनी की 16 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी को आरोपित नीरज बहलाकर ले गया। सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने आठ गवाह पेश किए। स्पेशल जज बृजेश कुमार यादव ने कठोर कारावास की सजा दी है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।

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