दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई दस साल की सजा, पांच साल पहले हुई थी पत्नी की हत्या

Bareilly Court News पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अदालत ने विवाहिता के पति को बुधवार को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। वारदात 2016 की है। रिया की शादी 2011 में अनुज उपाध्याय से हुई थी।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 11:51 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 11:51 AM (IST)
दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई दस साल की सजा, पांच साल पहले हुई थी पत्नी की हत्या
दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई दस साल की सजा,

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अदालत ने विवाहिता के पति को बुधवार को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। वारदात 2016 की है। रिया की शादी 2011 में अनुज उपाध्याय से हुई थी। ससुराली जन विवाहिता को दहेज के लिए परेशान रखते थे। नवंबर 2016 को रिया की मौत हो गई। सुभाष नगर थाना क्षेत्र निवासी अनुज के खिलाफ सरकारी वकील हेमेंद्र गंगवार ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अदालत ने आरोपित ससुर को आरोप से बरी कर दिया। दोषी पर अदालत ने 12 हजार का जुर्माना भी ठोका है।

कुकर्म के प्रयास में चौकीदार को सजा

स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने बुधवार को चौकीदार को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात फरवरी 2018 की है बारादरी थाना क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत चौकीदार सर्वेश मिश्रा निवासी बदायूं ने 14 वर्ष के किशोर के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। छात्र स्कूल के सामने से गुजर रहा था। स्पेशल पाक्सो एक्ट रामदयाल ने दोषी चौकीदार को दस साल की सजा व 10 हजार जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए।

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