Chinmayanand Case: चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा के विश्वविद्यालय में प्रवेश की कागजी कार्रवाई शुरू Shahjahanpur News

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा शुक्रवार को जिला कारागार से रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने बरेली जाएगी।

By Abhishek PandeyEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 07:59 AM (IST) Updated:Fri, 18 Oct 2019 01:47 PM (IST)
Chinmayanand Case: चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा के विश्वविद्यालय में प्रवेश की कागजी कार्रवाई शुरू Shahjahanpur News
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जेएनएन, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा शुक्रवार सुबह पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार से रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एलएलएम में प्रवेश लेने के लिए पहुंची। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह ने गुरुवार को छात्रा की अर्जी पर जेल प्रशासन को उसे पुलिस अभिरक्षा में ले जाने के आदेश दिए थे। छात्रा के प्रवेश की विश्वविद्यालय में कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। 

पढाई करने की जताई थी इच्छा                                                                                                      छात्रा चिन्मयानंद के मुमुक्षु आश्रम की ओर से संचालित एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई कर रही थी। जबकि उसका भाई एलएलबी का छात्र है। 30 अगस्त को छात्रा को राजस्थान के दौसा से बरामद कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने आगे की पढ़ाई किसी दूसरे कॉलेज से करने की इच्छा जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शासन को छात्रा व उसके भाई का दूसरे कॉलेज में प्रवेश कराने का आदेश दिया था।

रुविवि में प्रवेश की पूरी की औपचारिक्ताए                                                                                    छात्रा ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एलएलएम व उसके भाई ने सिल्वर लॉ कॉलेज से एलएलबी करने की इच्छा जताई थी। जिसके आधार पर कॉलेज प्रशासन व रजिस्ट्रार ने औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन इस बीच 25 सितंबर को एसआइटी ने छात्रा को चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिस कारण प्रवेश की प्रक्रिया अधर में ही रह गई। प्रवेश प्रक्रिया पूरी न होने पर छात्रा के पिता ने आपत्ति भी की थी। उन्होंने एसआइटी की पूछताछ व बेटी को जेल भेजने के कारण उसका साल खराब करने का आरोप लगाया था।

सीजेएम ने जेल प्रशासन को दिए आदेश                                                                                       छात्रा के वकील की ओर से गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छात्रा का एलएलएम तृतीय सेमेस्टर में विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के आदेश का हवाला दिया गया। वकील ने छात्रा को प्रवेश लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में बरेली भेजे जाने की अनुमति मांगी, जिस पर सीजेएम ने शुक्रवार को उसे जेल से बरेली ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है। प्रवेश संबंधी जरूरी कागजात तैयार कर लिए गए हैं।  

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