Bareilly Ultrasound Center : बरेली में आदेश के बिना ही खुल गया सील अल्ट्रासाउंड सेंटर, 12 रेडियोलॉजिस्टो को नोटिस भेजकर भूला स्वास्थ्य विभाग
Bareilly Ultrasound Center बरेली में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने और बंद करने का खेल कुछ ऐसा है कि स्वास्थ्य महकमे में ही जमकर खेमेबाजी हो चुकी है। इसका फायदा उठाकर जिले में कई जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध होने के बावजूद धड़ल्ले से चल रहे हैं।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Ultrasound Center : बरेली में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने और बंद करने का खेल कुछ ऐसा है कि स्वास्थ्य महकमे में ही जमकर खेमेबाजी हो चुकी है। इसका फायदा उठाकर जिले में कई जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर अवैध होने के बावजूद धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहां तक कि संबंधित ब्लाक के चिकित्सा अधिकारी को भी इसकी खबर नहीं रहती कि नोडल अधिकारी ने कौन सा अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने के आदेश कर दिए हैं और न ही उनके पास आदेश की कोई कापी आती है। वहीं, फर्जी तरह से डाक्टर की पंजीकरण करने के मामले भी जिले में सामने आए हैं।
साल भर से दूर नहीं हुई मुरादाबाद के डाक्टर की शिकायत
मुरादाबाद के रेडियोलाजिस्ट डा.अर्जित अग्रवाल की बिना मर्जी के उनका दस्तावेज लगाकर बरेली में अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा है। डा.अर्जित अग्रवाल ने मीरगंज के साई डायग्नोस्टिक केंद्र का नाम शिकायती पत्र में लिखा है। उनका कहना है कि केंद्र पर उनके नाम से अल्ट्रासाउंड कर रिपोर्ट भी जारी की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों को भी लिखित में जानकारी दी कि मीरगंज स्थित साई डायग्नोस्टिक सेंटर को कभी अपनी डिग्री, दस्तावेज नहीं सौंपे। लेकिन विभाग का ढुलमुल रवैया देखकर शिकायत प्यारी बिटिया पोर्टल पर एक साल पहले शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ से परिवार कल्याण महानिदेशालय से अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी, बावजूद इसके सेंटर धड़ल्ले से चल रहा है।
डिप्टी सीएमओ फरवरी में सील किए थे सेंटर
मीरगंज में भी अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर बखूबी चल रहे हैं। फरवरी के महीने में तत्कालीन डिप्टी सीएमओ व पीसी-पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डा.जेपी मौर्या ने औचक निरीक्षण कर अवैध ढंग से चल रहे दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किए थे। इनमें से एक सेंटर दोबारा शुरू हो गया, जबकि मीरगंज सीएचसी के एमओआइसी डा.अमित पंवार के मुताबिक सेंटर खुलने के लिखित आदेश या कोई कागज स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिला।
पांच अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अब तक दर्ज नहीं हुआ मुकदमा
स्वास्थ्य विभाग ने पिछले करीब दस दिन पहले पांच अल्ट्रासाउंड सेंटरों को जांच में अवैध पाया था। तब नोडल अधिकारी डा.आरएन गिरि ने भी कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिन अल्ट्रासाउंड सेंटरों में फर्जीवाड़ा मिला, उनमें पल्लवी अल्ट्रासाउंड सेंटर, जनता अल्ट्रासाउंड नाम से सिरौली और शीशगढ़ चल रहे दो सेंटर, विगार्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके अभी तक इनमें से एक भी मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
12 रेडियोलाजिस्ट को नोटिस देकर भूल गए
बीते दिनों डा. एपी जेम्स के नाम से चल रहे 28 अल्ट्रासाउंड सेंटरों का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे जिलों के 12 रेडियोलोजिस्ट डाक्टरों को नोटिस भेजा था। इसमें जिले में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों में पंजीकरण की स्थिति समेत सभी जानकारी मांगी थी। इनसे जुड़े 25 से ज्यादा केंद्रों का मामला सामने आया था। हालांकि नोटिस देने के बाद स्वास्थ्य विभाग जवाब लेना भूल गया।
कौन-कौन से सेंटर जिले में हैं और इनमें कितने वैध और अवैध है, इससे संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। सोमवार को डेटा का मिलान कराएंगे। नोडल अधिकारी को तत्काल जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। - डा.बलवीर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी