Bareilly Nagar Nigam : संपत्ति के नामांतरण की फीस घटी, विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा
Bareilly Nagar Nigam शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। अब संपत्ति का नाम परिवर्तन करने के लिए अधिक फीस नहीं देनी होगी और विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा। नगर निगम बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिकारियों ने इसे लागू कर दिया गया।
बरेली, जेएनएन। : शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। अब संपत्ति का नाम परिवर्तन करने के लिए अधिक फीस नहीं देनी होगी और विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा। नगर निगम बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिकारियों ने इसे लागू कर दिया गया।
नगर निगम बोर्ड की 28 अगस्त को हुई बैठक में पार्षद छंगामल मौर्य, रईस मियां अब्बासी, रूप किशोर आदि ने प्रस्ताव में म्यूटेशन (नामांतरण) शुल्क पांच सौ रुपये से घटाकर सौ रुपये जाने की मांग रखी गई थी। महापौर डा. उमेश गौतम की अध्यक्षता में बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। मीटिंग का कार्यवृत्त जारी होने के बाद नगर निगम ने इसे लागू कर दिया है। अब मात्र सौ रुपये में संपत्ति का नामांतरण कराया जा सकेगा। म्यूटेशन कराने की 45 दिन की समय अवधि को भी 40 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही संपत्ति का म्यूटेशन कराने में देरी पर लगने वाली सौ रुपये प्रतिमाह की पेनाल्टी भी अब नहीं लगेगी। कर निर्धारण अधिकारी ललतेश सक्सेना ने बताया कि संपत्ति का म्यूटेशन फीस घटा दी गई है और अब विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा।