बरेलीः सट्टे में मुनाफे के लिए चढ़ाई थी मासूम की बली, अब सारी जिंदगी रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़िए पूरा मामला

सट्टे में मुनाफे के लिए मासूम की बलि चढ़ाने वाला दोषी अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। मंगलवार को पांच साल के मासूम की गला रेत कर हत्या करने के जुर्म में स्पेशल कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात बहेड़ी थाना के एक गांव की है।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 05:21 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 05:21 PM (IST)
बरेलीः सट्टे में मुनाफे के लिए चढ़ाई थी मासूम की बली, अब सारी जिंदगी रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़िए पूरा मामला
बरेलीः सट्टे में मुनाफे के लिए चढ़ाई थी मासूम की बली, अब सारी जिंदगी रहेगा सलाखों के पीछे

बरेली, जेएनएन। सट्टे में मुनाफे के लिए मासूम की बलि चढ़ाने वाला दोषी अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। मंगलवार को पांच साल के मासूम की गला रेत कर हत्या करने के जुर्म में स्पेशल कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वारदात बहेड़ी थाना के एक गांव की है। मृतक के दादा ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते वर्ष 24 सितंबर की शाम बालक घर के बाहर खेल रहा था। पड़ोस में रहने वाला किराएदार व मूल रूप से किच्छा निवासी राजू राठौर बच्चे को पिकअप में बैठाकर ले गया। रात में ही बच्चे की तलाश की गई तो आधी रात में शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिली। बच्चे का गला काट दिया गया था।

सरकारी वकील राजीव तिवारी ने स्पेशल कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। गवाहों ने बताया कि वारदात से तीन दिन पहले आरोपित ने लोगों के सामने कहा कि उसे सट्टे में नुकसान हो रहा है। बलि देने से फायदा होगा। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 60 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। दोषी को पुलिस ने वारदात से दस दिन बाद मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

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