बरेली में मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना, हड़पे छह लाख

Fraud in Bareilly मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को किसी और ने नहीं उनके ही कर्मचारियों ने चूना लगा दिया। सप्लाई किये गए उपकरण के बदले वसूले गए छह लाख रुपये आरोपितों ने कंपनी में जमा न कर हड़प लिये।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 07:58 AM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 07:58 AM (IST)
बरेली में मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना, हड़पे छह लाख
Fraud in Bareilly : मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना, हड़पे छह लाख

बरेली, जेएनएन। Fraud in Bareilly : मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी को किसी और ने नहीं उनके ही कर्मचारियों ने चूना लगा दिया। सप्लाई किये गए उपकरण के बदले वसूले गए छह लाख रुपये आरोपितों ने कंपनी में जमा न कर हड़प लिये। कोर्ट के आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने मामले में दो नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, एससीएसटी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

पीड़िता रीना रानी प्रेमनगर के गुलाबराय स्कूल के पास की रहने वाली हैं। रीना के मुताबिक, उनकी फ्रेंडस इंटरनेशनल मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों की सप्लायर कंपनी है। कंपनी द्वारा उत्तराखंड तक माल सप्लाई किया जाता है। फरीदपुर के विजय कुमार, शीशगढ़ के अमित मिश्रा कंपनी के सेल्स एजेंट थे। आरोप है कि दोनों ने नवजीवन हास्पिटल, काशीपुर के ग्लोबल हास्पिटल, सरन हास्पिटल, हल्द्वानी के सांई हास्पिटल से सप्लाई किये गए मेडिकल उपकरण के पांच लाख 76 हजार रुपये वसूल लिये लेकिन, कंपनी को खाते में जमा नहीं किये। लंबे समय तक रकम न मिलने अस्पताल से जानकारी की गई तो पता चला कि उनकी ओर से रकम अदा कर दी गई है। इस पर आरोपितों से रकम की मांग की गई तो जान से मारने की धमकी दी। जातिसूचक शब्द कहे। कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

गैर इरादतन हत्या में जमानत खारिज

जमीनी विवाद में मारपीट के दौरान मौत हो जाने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। वारदात फरीदपुर थाना क्षेत्र के रजनापुर की है। बीते वर्ष सात अप्रैल की घटना है। वादी के भाई जोगराज को आरोपित शिवचंद्र व उसके बेटे सौरव व गौरव ने लाठी कांता से बुरी तरह मारा-पीटा। इलाज के दौरान घायल जोगराज की तीन दिन बाद मौत हो गई। स्पेशल जज पीसी एक्ट-द्वितीय शिवकुमार ने आरोपित सौरव की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

chat bot
आपका साथी