Bareilly Court News : हमला करनेे के मामले में कोर्ट ने सुनाई पूरे परिवार को सजा, दस साल बाद हुआ फैसला

Bareilly Court News हमले के आरोपित तीन सगे भाई व उनके पिता को शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वारदात नवंबर 2010 की है। महेशपुर शिव सिंह निवासी डंबर सिंह के ऊपर रामऔतार व उसके बेटाें ने लाठी सरिया व चाकू से हमला कर दिया।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 10:54 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 10:54 AM (IST)
Bareilly Court News : हमला करनेे के मामले में कोर्ट ने सुनाई पूरे परिवार को सजा, दस साल बाद हुआ फैसला
Bareilly Court News : हमला करनेे के मामले में कोर्ट ने सुनाई पूरे परिवार को सजा

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : हमले के आरोपित तीन सगे भाई व उनके पिता को शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वारदात नवंबर 2010 की है। महेशपुर शिव सिंह निवासी डंबर सिंह के ऊपर रामऔतार व उसके बेटे जयपाल, हर पाल व नन्हें ने लाठी, सरिया व चाकू से हमला कर दिया। शोर पर वादी की पत्नी व पुत्र बचाने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी मारा पीटा। मामले की रिपोर्ट थाना भोजीपुरा में दर्ज हुई। सरकारी वकील सुनील पांडे ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-14 हरि प्रसाद ने सभी दोषियों को तीन साल की सजा व 26 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

हत्यारे भतीजों को आजीवन कारावास

जमीन के लालच में भतीजों ने निसंतान चाचा की गर्दन काटकर हत्या कर दी। वारदात छिपाने को सिर कटी लाश नहर में बहा दी। अदालत ने दोनों भतीजों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सात अगस्त 2015 को कुआंडांडा रोड पर नहर किनारे सिर कटी लाश की सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी। सड़ी गली अवस्था में लाश नहर में बहकर आई थी। अगले दिन सूचना अखबार में छपी तो मुर्शिदाबाद निवासी रियाज बानो ने अपने भांजे के साथ लाश की पहचान की। तहरीर में बताया कि उसके पति रसीद खां बेऔलाद थे। उनकी दो गांवों में 15 बीघा जमीन थी।

जिसमें से सात बीघा जमीन की वसीयत उन्होंने अपने चचेरे भाईयों के दो बेटों मोहम्मद नबी व पप्पू के नाम कर दी थी। दूसरे गांव की जमीन मृतक ने बेच दी। अभयपुर थाना देवरिया निवासी दोनों भतीजों को शक था कि उनके चाचा वसीयत वाली जमीन भी भेज सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक राय होकर चाचा का कत्ल करने की ठान ली। आरोपितों ने आला कत्ल फरसा भी बरामद कराया। सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने आरोपितों को मृत्युदंड देने की मांग की। अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने वारदात विरलतम श्रेणी की न पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को तीस हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

पाक्सो एक्ट में जमानत नामंजूर

नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने बताया कि बीते 18 जून को शाम सात बजे वादी की नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई। उसके स्कूल बैग में सहआरोपित आकाश का मोबाइल नंबर मिला। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में भी आरोपित का नाम लिया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट-प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता ने आरोपित चंद्रप्रकाश गंगवार निवासी मोहल्ला इंदिरानगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वारदात नवाबगंज थाना क्षेत्र की है।

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