Bareilly Court News : 16 साल पुराने भूपराम हत्याकांड में चार सगे भाईयों को उम्रकैद, 2005 में हुई थी हत्या

Court Verdict on Bhoop Ram Murder Case in Bareilly फतहेगंज पश्चिमी में जमीनी रंजिश के चलते हुए भूपराम हत्याकांड में अदालत ने चार सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई दी। मामले में अदालत ने 16 साल बाद अपना फैसला सुनाया है।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 02:53 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 02:53 PM (IST)
Bareilly Court News : 16 साल पुराने भूपराम हत्याकांड में चार सगे भाईयों को उम्रकैद, 2005 में हुई थी हत्या
Bareilly Court News : 16 साल पुराने भूपराम हत्याकांड में चार सगे भाईयों को उम्रकैद, 2005 में हुई थी हत्या

बरेली, जेएनएन। Court Verdict on Bhoop Ram Murder Case in Bareilly : फतहेगंज पश्चिमी में जमीनी रंजिश के चलते हुए भूपराम हत्याकांड में अदालत ने चार सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई दी। मामले में अदालत ने 16 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में आराेपिताें में से एक आराेपित की माैत हाे चुकी है। 

2005 में दिया था वारदात काे अंजाम 

वारदात 13 जून 2005 की है। मामले की रिपोर्ट पनबड़िया निवासी धर्मवीर ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में लिखाई थी। उसने कोर्ट में बयान दिया कि उसके पिता का गांव के ही दुर्गा प्रसाद से जमीन को लेकर चकबंदी के दौरान से ही विवाद चल रहा था। दुर्गा प्रसाद का परिवार उससे रंजिश मानता था। वारदात की रात दस बजे वह अपने भाई भूपराम व गांव के धर्मपाल के साथ गन्ने की रखवाली करने जा रहा था।

गांव के बाहर किया था घात लगाकर हमला 

गांव के बाहर घात लगाए बैठे मूलचंद व उनके बेटे दुर्गा प्रसाद, देवराज, शिशुपाल व कांता प्रसाद ने तमंचा व लाठी डंडे से हमला बोल दिया। तमंचे की गोली लगने से भूपराम की मौत हो गई। वकील हेमेंद्र गंगवार ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज -7 उत्कर्ष यादव ने दुर्गा प्रसाद, देवराज, शिशुपाल व कांता प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपित मूलचंद की मौत हो चुकी है। इस मुकदमे के क्रास केस में अदालत ने मुकदमे के वादी धर्मवीर को भी सजा सुनाई। उस मामले की एनसीआर दुर्गा प्रसाद ने दर्ज कराई थी।

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