Bareilly Court News : दहेज हत्या में कोर्ट ने सुनाई हत्यारे डाॅक्टर को सजा, दस साल के लिए भेजा जेल
Bareilly Court News दहेज के लालच में विवाहिता को जलाकर मार डालने के जुर्म में अदालत ने मृतका के डाक्टर पति को मंगलवार को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 12 साल पुरानी है।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : दहेज के लालच में विवाहिता को जलाकर मार डालने के जुर्म में अदालत ने मृतका के डाक्टर पति को मंगलवार को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 12 साल पुरानी है। बदायूं थाना बिनावर निवासी जमुना प्रसाद साहू ने अपनी बेटी पुष्पा का विवाह रिठौरा निवासी प्रभाशंकर से किया था। दामाद बीएएमएस डाक्टर था। विवाहिता के ससुरालीजन नर्सिंग होम बनवाने के लिए मायके से दस लाख रुपये लाने को कहते। दहेज की मांग को लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता। पीड़िता अपने मायके जाकर अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाती। तब मायके वाले हर बार समझा-बुझाकर अपनी बेटी को विदा कर देते। पुष्पा ने वारदात से दो माह पूर्व एक बेटी को जन्म दिया तब घर में कलह और बढ़ गई। अप्रैल 2009 में आरोपित ने विवाहिता को आग लगाकर मार डाला। मामले की रिपोर्ट थाना हाफिजगंज में दर्ज हुई। अपर सेशन जज-6 अब्दुल कैयूम ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने विवाहिता के देवर और देवरानी को बरी कर दिया।