Bareilly Court News : बरेली में अफीम तस्करी में पति-पत्नी व मां की जमानत नामंजूर
Bareilly Court News अफीम तस्करी के आरोप में जेल में बंद पति-पत्नी सहित वृद्ध महिला की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। मामला मिलक मझारा का है। दारोगा प्रमोद कुमार ने मुखबिर की सूचना पर वृद्ध महिला व उसकी बहू को हिरासत में लिया था।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : अफीम तस्करी के आरोप में जेल में बंद पति-पत्नी सहित वृद्ध महिला की जमानत अर्जी मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। मामला थाना भमोरा के मिलक मझारा का है। दारोगा प्रमोद कुमार ने मुखबिर की सूचना पर बीते 27 अगस्त को वृद्ध महिला सोमवती व उसकी बहू पार्वती को हिरासत में लिया था। दोनों के कब्जे से करीब आधा किलो अफीम बरामद हुई। मौका पाकर सोमवती का पुत्र अवधेश भागने में सफल रहा। पांच सितंबर को अवधेश को पुलिस ने एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। तब से तीनों आरोपित जेल में हैं। सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि स्पेशल जज प्रण विजय सिंह ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बहू की मौत पर जेठ को दस साल कैद
छोटे भाई की बीबी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में सेशन कोर्ट ने मृतका के जेठ को मंगलवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना इज्जतनगर के बसंत विहार कॉलोनी की है। रामपुर निवासी वादी की बेटी पुष्पा की शादी वर्ष 2013 में महेंद्रपाल से हुई थी।वादी ने मृतका के ससुर विजयपाल, सास मायादेवी, जेठ मनोज कुमार व देवर विनोद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी को आरोपितों ने जलाकर मार डाला।
पुष्पा ने इलाज के दौरान मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा कि उसके ऊपर उसके ससुर व जेठ ने मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और आग लगा दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। ट्रायल के दौरान मृतका के ससुर विजयपाल की मौत हो गई।डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में दोषी मनोज कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मृतका की सास, पति सहित चार के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।