बरेली के मेहता सर्जिकल के खिलाफ आपदा अधिनियम में मुकदमा दर्ज, जानिये नोटिस में किन सवालों के जवाब मांगे गए
कोरोनाकाल में सर्जिकल सामान की कालाबाजारी जमाखोरी करने ज्यादा कीमत के लेवल लगाकर रुपये वसूलने में जिला प्रशासन के निर्देश पर डीडीपुरम के मेहता सर्जिकल स्टोर के खिलाफ प्रेमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही औषधि विभाग ने सर्जिकल आइटम की खरीदफरोख्त की जानकारी मांगी है।
बरेली, जेएनएन। कोरोनाकाल में सर्जिकल सामान की कालाबाजारी, जमाखोरी करने, ज्यादा कीमत के लेवल लगाकर रुपये वसूलने में जिला प्रशासन के निर्देश पर डीडीपुरम के मेहता सर्जिकल स्टोर के खिलाफ प्रेमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही औषधि विभाग की ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने मेहता सर्जिकल को नोटिस जारी करके ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन कंसट्रेटर, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पीपीई किट गाउन, आइसोलेशन प्रोटेशन किट समेत सर्जिकल आइटम की खरीदफरोख्त की जानकारी तलब की है। इसके लिए उन्हें तीन दिन की मोहलत दी गई है।
छापामारी के बाद मेहता सर्जिकल औषधि और प्रशासन दोनों के कार्रवाई घेरे में है। मौके पर पीपीई किट की पैकिंग बगैर लाइसेस होती मिली थी। पीपीई किट कहां से आई, इसका जवाब मेहता सर्जिकल की तरफ से नहीं आया था। साथ ही, सर्जिकल आइटम स्टॉक में मौजूद थे, लेकिन पक्के बिल अजय मेहता नहीं दिखा सके। इसलिए औषधि विभाग ने नोटिस जारी किया है। जांच आख्या को डीएम कार्यालय को सौंपा गया है।
वहीं पीपीई किट पर ओवररेटिंग के मामले में प्रशासन मेहता सर्जिकल पर महामारी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है। क्योंकि मौके पर पीपीई किट में सिर्फ 300-400 रुपये लागत की सामग्री मिली थी। जबकि अंकित मूल्य 1900 रुपये रखा गया था। बकौल अजय मेहता पिछले साल की रखी पीपीई किट को दोबारा पैक किया जा रहा था। जबकि पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2021 की मिली थी। इसलिए एक पत्र औषधि विभाग से वाणिज्यकर विभाग को भी लिखा गया है कि छानबीन करवा ली जाए, कहींं वाणिज्यकर की चोरी का मामला तो नहीं है।