कोर्ट ने तीन आरोपितों को सुनाई उम्रकैद की सजा, युवक को मारकर दोषियों ने जला दिया था शव

आंवला के चर्चित अजय भारती हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपितों ने हत्या के बाद शव कुएं में डाल दिया था। 2013 में आंवला कस्बे के मुहल्ला जाटवपुरा निवासी रामपाल वाल्मीकि ने अपने बेटे अजय भारती उर्फ कन्हैया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 04:07 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 04:07 PM (IST)
कोर्ट ने तीन आरोपितों को सुनाई उम्रकैद की सजा, युवक को मारकर दोषियों ने जला दिया था शव
वादी के बेटे अजय के पास आरोपितों का फोन आया कि वह अपने उधार की रकम ले जाए

 बरेली, जेएनएन।  आंवला के चर्चित अजय भारती हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपितों ने हत्या के बाद शव कुएं में डाल दिया था। 2013 में आंवला कस्बे के मुहल्ला जाटवपुरा निवासी रामपाल वाल्मीकि ने आंवला थाने में ही अपने बेटे अजय भारती उर्फ कन्हैया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी।10 जनवरी को वादी के बेटे अजय के पास आरोपितों का फोन आया कि वह अपने उधार की रकम ले जाए।

वादी का बेटा अजय बाइक लेकर चला गया। शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। तीसरे दिन खिरनी बाग के ट्यूबवेल के कुएं में आरोपितों ने एक लाश बरामद कराई। आरोपितों ने पहले ही दिन अजय भारती की अंगोछा से गला कसकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के कपड़े उतार कर लाश को जला दिया। बाद में उसका मोबाइल और कपड़े भी वहीं जला दिए। लाश को बोरे में भरकर उसमें आरोपितों ने ईंट भरकर बोरे को तार से बांधकर कुएं में लटका दिया। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने मुहल्ला जाटवपुरा के ही विजय व छोटा तथा मोहल्ला खेड़ा निवासी रिजवान को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी रिजवान को दलित उत्पीड़न के जुर्म में उम्रकैद की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। तीनों दोषियों को 55 हजार रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी समर बहादुर सिंह ने बहस की। सहायक के रूप में एपीओ विपर्णा गौड़ ने भी सहयोग किया।

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