हीरोइन तस्करी में जमानत खारिज, तीन आरोपितों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

भुता थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हेरोइन तस्करी के आरोपित की जमानत स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को नामंजूर कर दी। बीते 20 नवंबर को एसओ वेद पाल सिंह ने मैकपुर पुलिया से तीन आरोपितों को हीरोइन एवं तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 03:30 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 03:30 PM (IST)
हीरोइन तस्करी में जमानत खारिज, तीन आरोपितों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आरोपित बृजेश गंगवार की जमानत अर्जी स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट इंद्रप्रकाश ने खारिज कर दी है।

 बरेली, जेएनएन।  भुता थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हेरोइन तस्करी के आरोपित की जमानत स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को नामंजूर कर दी। बीते 20 नवंबर को एसओ वेद पाल सिंह ने मैकपुर पुलिया से तीन आरोपितों को हीरोइन एवं तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें सिमरा केशोपुर थाना फरीदपुर निवासी बृजेश गंगवार, हरवीर सिंह व सोनू सिंह शामिल थे। तीनों आरोपितों से पुलिस ने करीब 400 ग्राम हीरोइन बरामद की। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित बृजेश गंगवार की जमानत अर्जी स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट इंद्रप्रकाश ने खारिज कर दी है।

 उपभोक्ता आयोग ने किया रकम अदायगी का आदेश

 बरेली : जिला उपभोक्ता आयोग ने शुक्रवार को प्राइवेट कंपनी में जमा की गई रकम ब्याज सहित दिलाने का आदेश दिया है। शाहदाना कॉलोनी निवासी लखन ने यूपी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में पचास हजार रुपये निवेश किए थे। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि परिवादी को तीन साल बाद 70 हजार रुपये मिलेंगे। निर्धारित समय के बाद कंपनी ने रकम वापस नहीं की। परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में दावा दायर किया। आयोग के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता गुप्ता ने परिवादी को कंपनी के पार्टनर नवाब मियां निवासी हजियापुर से परिवादी की तयशुदा रकम एक माह के अंदर दिलाए जाने का आदेश जारी किया है। एक माह के अंदर अदायगी न होने पर छह प्रतिशत ब्याज भी परिवादी को दिया जाएगा।

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