बरेली में लाइसेंस निरस्त होने के बाद मेहता ने नए नाम से खोली दुकान

कोरोना काल में कालाबाजारी के आरोपित मेहता सर्जिकल का लाइसेंस निरस्त हुआ तो मालिकान ने नए नाम से प्रतिष्ठान खोल लिया। सहायक आयुक्त ड्रग संजय कुमार के मुताबिक मेहता सर्जिकल का लाइसेंस अजय मेहता उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर था। नियमानुसार प्रतिष्ठान को उसी नाम से संचालित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अजय मेहता ने अपनी बेटी के नाम से नया ड्रग लाइसेंस लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 07:34 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 07:34 PM (IST)
बरेली में लाइसेंस निरस्त होने के बाद मेहता ने नए नाम से खोली दुकान
बरेली में लाइसेंस निरस्त होने के बाद मेहता ने नए नाम से खोली दुकान

जागरण संवाददाता, बरेली: कोरोना काल में कालाबाजारी के आरोपित मेहता सर्जिकल का लाइसेंस निरस्त हुआ तो मालिकान ने नए नाम से प्रतिष्ठान खोल लिया। सहायक आयुक्त ड्रग संजय कुमार के मुताबिक मेहता सर्जिकल का लाइसेंस अजय मेहता, उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर था। नियमानुसार प्रतिष्ठान को उसी नाम से संचालित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अजय मेहता ने अपनी बेटी के नाम से नया ड्रग लाइसेंस लिया है।

कोविड की दूसरी लहर में इंटरनेट मीडिया पर मेहता सर्जिकल द्वारा कालाबाजारी करने के संदेश वायरल हुए थे। 13 मई को एसडीएम सदर विशु राजा और ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला ने डीडीपुरम स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी की थी। बिना लाइसेंस पीपीई किट की पैकिंग व अन्य तमाम गड़बड़ियां मिली थीं। 20 मई को ड्रग विभाग ने लाइसेंस सस्पेंड करते हुए नोटिस जारी किया था। प्रतिष्ठान की तरफ से जवाब नहीं आने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया। इस दौरान प्रतिष्ठान बंद रहा। ड्रग विभाग ने अजय मेहता के आवेदन पर एसएस मेडिकल के नाम से नए सिरे से लाइसेंस जारी किया है। दुकान वहीं है, बस बोर्ड बदल दिया गया है।

तीन नाम हटे, तीन साझेदार बने आरोपित

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शुएब मियां के मुताबिक आरोपपत्र दाखिल करने से पहले डीएम नितीश कुमार के कार्यालय में फाइल भेजी गई है। वहां से स्वीकृति आने के बाद आरोपपत्र को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अजय मेहता समेत छह पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनके भाई, उनकी पत्नी और बेटे का नाम हटा दिया गया है।

वर्जन

एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में अनियमितता मिलने पर मेहता सर्जिकल का लाइसेंस कैंसिल किया गया। प्रतिष्ठान के मालिक ने बेटी के नाम से नया लाइसेंस लिया है, लेकिन भविष्य में अनियमितता मिलने पर दोबारा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

- संजय कुमार, सहायक आयुक्त ड्रग, बरेली मंडल

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