कुरान की आयतों को हटाने की मांग वाली वसीम रिजवी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर बरेली में बांटी गई मिठाई
मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार करीब 11 बजे से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 1130 बजे तीन जजों की बैंच ने वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे मुसलमानों की बड़ी जीत बताया।
बरेली, जेएनएन। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान में से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इससे मुस्लिम समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला।
रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी और रिट पिटीशन के पैरोकार की हैसियत से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी सुबह दस बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार करीब 11 बजे से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 11:30 बजे तीन जजों की बैंच ने वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे मुसलमानों की बड़ी जीत बताया। इस दौरान पासबाने फाउंडेशन के मौलाना आजम हशमती, मौलाना सय्यद सकाफी, रजा अकादमी से सलीम शहजाद रजवी, सय्यद जमील, सय्यद अजीम शाह और अहमद रजा नूरी मियां मौजूद रहे।
उधर, अंजुमन खुद्दाम ए रसूल के सदस्यों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। संगठन के सचिव शान अहमद ने 15 मार्ट को वसीम रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान समाजसेवी पम्मी खान वारसी, दरगाह आला हजरत से जुड़े हाजी जावेद खान, समाजसेवा मंच के नदीम शम्सी, आसिम हुसैन कादरी, हाजी अब्बास नूरी आदि ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।