किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद गर्भवती करने वाले की जमानत खारिज
किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीते वर्ष 24 नवंबर को दोपहर वादी की 16 वर्षीय पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी। रास्ते में जितेंद्र व अमन उसे बहला-फुसलाकर ले गए।
बरेली, जेएनएन। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीते वर्ष 24 नवंबर को दोपहर वादी की 16 वर्षीय पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी। रास्ते में जितेंद्र व अमन उसे बहला-फुसलाकर ले गए। मामले की रिपोर्ट थाना प्रेमनगर में दर्ज कराई गई। आरोपित जितेंद्र ने इलाहाबाद ले जाकर शादी कर ली। पीड़िता का कथन है कि वह दो माह की गर्भवती है। स्पेशल जज अभय कृष्ण तिवारी ने ख़ारिजा आदेश में उल्लेख किया कि इस उम्र में मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता। पीड़िता अच्छे बुरे को नहीं पहचान सकती। इसलिए उसकी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने जितेंद्र निवासी जाटवपुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।