वोट डालिए और घर जाइए, मतदान स्थल के आसपास मत ठहरिए
प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि बूथ से 200 मीटर तक प्रतिबंधित रहेगा जोन। बूथ परिसर तक भी पेय या ज्वलनशील पदार्थ लाने पर प्रतिबंध।
बाराबंकी : इस बार बूथ पर वोट डालो और घर जाओ की नीति पर मतदान होगा। यदि कोई भी मतदान स्थल पर भीड़ बढ़ाने या रुकने की हिमाकत की तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। आयोग के साफ निर्देश है कि वोट डालने के बाद मतदान स्थल के आसपास भी कोई भी नजर आता है तो उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाए।
जिले में 26 अप्रैल की सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर तक जोन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे वह कर्मचारी क्यों न हो, वह पेय पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ वोटरों को पहचान पत्र ही ले जाने की इजाजत होगी। प्रतिबंधित जोन में कोई भी सुरक्षा प्राप्त प्रतिनिधि सशस्त्र के साथ नहीं आ सकता है। स्कार्ट, विशिष्ट व्यक्ति या कोई लाइसेंस धारक असलहा नहीं ला सकता है। मतदान के दिन जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार पेट्रोलिग करेंगे। न्याय पंचायतवार एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है। 136 मजिट्रेट लगे हैं, जबकि 15 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं।
असहाय का होगा पहले मतदान :
हर बूथ पर आयोग के निर्देश हैं कि महिला और पुरुष की अलग-अलग लाइन हो। दिव्यांग, गर्भवती महिला, असहाय लोगों को सबसे पहले मतदान कराया जाएगा। यह लाइन में नहीं लगेंगे। छह बजे तक लाइन में लगने वाले सभी वोटर मतदान कर सकेंगे।
मतपेटिका का रंग-रोगन शुरू :
सूरतगंज में 312 मतदेय स्थल पर चुनाव कराने के लिए 780 मतपेटिका का इंतजाम किया गया है। बीडीओ प्रभारी शशिकांत सिंह ने बताया कि मत पेटियों की मरम्मत के साथ रंग-रोगन कराने में पंचायत राज विभाग के सफाईकर्मी जुटे हैं।
चिह्नित विद्यालयों में ठहरेगी फोर्स :
हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज व सिद्धौर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैनात पुलिस फोर्स चिन्हित विद्यालयों में रुकेगी। सीओ नवीन कुमार सिंह ने बताया कि हैदरगढ़ क्षेत्र में आठ लोनीकटरा, सुबेहा व कोठी क्षेत्र में छह-छह विद्यालयों को चिन्हित किया गया है।
यह होगा मतपत्रों का रंग :
ग्राम प्रधान - हरा
डीडीसी - गुलाबी
बीडीसी - नीला
सदस्य - सफेद