आज से होगा 6730 मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण
1346 बनाई गईं मतगणना पार्टियां 1535 लगे अतिरिक्त कार्मिक
बाराबंकी : आडीटोरियम में गुरुवार की सुबह 11 बजे से मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण दोपालियों में एक बजे तक और दूसरी पाली दो से चार बजे तक होगी। प्रत्येक पाली में 1121 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मतगणना पार्टियां 1346 बनाई गई हैं, जिसमें 6730 कार्मिक लगाए गए हैं। वहीं 1535 कार्मिक अतिरिक्त रख गए हैं। प्रतिदिन 2243 कार्मिकों को ट्रेनिग दी जाएगी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम सदस्य के मत पत्रों की पहले गड्डी बना ली जाए। सबसे पहले अवैध मतपत्रों की गिनती कर ली जाए। उसके बाद पदवार गिनती की जाए। इसके तरह के तमाम जानकारियों को कार्मिकों को बताया जाएगा, ताकि मतगणना पारदर्शी और सही ढंग से समय से पूरी कर ली जाए। दो मई को मतगणना शुरू होगी।
इनसेट : प्रतिदिन का बनाया गया प्रशिक्षण रोस्टर
दिनांक-पार्टी संख्या-कार्मिक की संख्या
29 अप्रैल-448-2243
30 अप्रैल-450-2244
एक मई-448-2243
कुल-1346-6730
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मतगणना दो मई को होगी। इसके लिए प्रशिक्षण का रोस्टर बनाकर कार्मिकों को ड्यूटी भेज दी गई है। 29 अप्रैल से लेकर एक मई तक दो पालियों में प्रशिक्षण राजकीय इंटर कालेज के आडीटोरियम में होगा।
भोला नाथ कनौजिया, परियोजना निदेशक, बाराबंकी। पहले होगी अवैध मतपत्रों की गणना
मतगणना प्रत्येक ब्लाक स्तर पर बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर से होगी। सबसे पहले कार्मिकों को 50-50 मत पत्रों की गड्डी बनानी होगी। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व सदस्यों की अलग-अलग गड्डी बनेगी। वैध मतपत्रों की गिनती से पहले अवैध मतपत्रों को छांटकर गिनती करनी होगी। मतपेटिका उम्मीदवार या उसके एजेंट के सामने ही खोली जाएगी। मतगणना के दौरान सबसे पहले अवैध मतपत्रों की गणना होगी। गणना के बाद सभी एजेंटों से सहमति के लिए हस्ताक्षर भी करा लिए जाएंगे, जिससे बाद में हार-जीत के समय कोई दिक्कत न आए और अवैध मतपत्रों की गिनती के लिए झंझट न हो। अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।
इनसेट : मतपत्र में कोई भी निशान बना मिला तो होगा अवैध
आयोग का साफ निर्देश है कि यदि मतपत्र के अंदर मुहर के अलावा और कोई भी निशान मिलता है तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। जैसे किसी ने पहचान के लिए एबीसीडी, ककहरा, बिदी चिपकी मिली, अंगूठे का निशान इसी तरह से कोई भी निशान मिला तो पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि मुहर निशान के खाने वाले बीच पर ही लगी है तो मान्य होगा, यदि दो निशान के बीच की रेखा पर मुहर लगी है, तो वह अवैध माना जाएगा। यदि किसी ने एक ही मतपत्र में दो बार मुहर लगा दी है तो अवैध माना जाएगा।