स्पीड गवर्नर से लगेगी सड़क हादसों में ब्रेक

निरंकार जायसवाल, बाराबंकी गति नियंत्रक उपकरण अथवा स्पीड गवर्नर से परिवहन यानों की

By JagranEdited By: Publish:Sun, 23 Sep 2018 11:43 PM (IST) Updated:Sun, 23 Sep 2018 11:43 PM (IST)
स्पीड गवर्नर से लगेगी सड़क हादसों में ब्रेक
स्पीड गवर्नर से लगेगी सड़क हादसों में ब्रेक

निरंकार जायसवाल, बाराबंकी

गति नियंत्रक उपकरण अथवा स्पीड गवर्नर से परिवहन यानों की रफ्तार बांधी जा रही है। स्पीड गवर्नर युक्त वाहन निर्धारित रफ्तार से ऊपर नहीं फर्राटा नहीं भर सकेंगे। इससे सड़क हादसों में काफी हद तक ब्रेक लग सकेगी। मंत्रालय ने अलग-अलग वाहनों की अलग-अलग रफ्तार निर्धारित की है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के बाद केंद्रीय नियमावली के नियम 118 (1) में संशोधन किया गया था। इसके तहत परिवहन यानों में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड गर्वनर) लगा होना चाहिए। जिले में पंजीकृत सभी परिवहन वाहनों को स्पीड गवर्नर से आच्छादित करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसे 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन वाहनों को है छूट : नियमों में दो पहिया, तिपहिया, चौपहिया साइकिल, अग्निशामक, एंबुलेंस, पुलिस यान आदि में स्पीड गवर्नर लगाए जाने पर छूट दी गई है। इनके अतिरिक्त अन्य परिवहन वाहनों में अधिकतम रफ्तार 80 की इस डिवाइस के माध्यम से फिक्स कर दी जाएगी। 60 किमी की भी सीमा : कुछ ऐसे वाहनों को अलग से चिन्हित किया गया है जिनसे हादसे में अधिक जनहानि की संभावना है। इसलिए उनकी रफ्तार की अधिकतम सीमा 60 रखी गई है। इसमें डंफर, टैंकर, स्कूल बस, वाहनों की टो¨चग करने वाले वाहन शामिल हैं।निगम की बसों पर भी अंकुश : परिवहन निगम की बसों की रफ्तार और चलाने का तरीका बहुत ही घातक होता है। यही नहीं परिचालक व चालक को अधिक किमी चलाने आदि पर प्रोत्साहन भी देने की योजना समय-समय पर जारी होती है। इससे इन बसों से अधिक हादसे होते हैं। स्पीड गवर्नर से परिवहन निगम की बसों पर भी अंकुश लगेगा।-------------------------------

जिले में पंजीकृत सभी परिवहन यानों में स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए चार डीलर भी नए बन गए हैं। 30 सितंबर तक जो वाहन इसे नहीं लगवाते हैं। उन वाहनों को पकड़े जाने पर ओवर स्पीड का चालान किया जाएगा।'' -पंकज ¨सह, एआरटीओ प्रशासन, बाराबंकी।

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