एससी-एसटी मामले में एसआइ तलब
जागरण संवाददाता बांदा एससी-एसटी के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एसआइ को तलब कि
जागरण संवाददाता, बांदा : एससी-एसटी के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एसआइ को तलब किया है। 19 अक्टूबर को उन्होंने अदालत में उपस्थिति रहने के लिए कहा गया है।
अतर्रा थाना व कस्बा निवासी घनश्याम कुमार श्रीवास 25 अप्रैल 2019 को अपनी बाइक से बाजार जा रहा था। तत्कालीन एसआइ अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट न लगाने पर सौ रुपये का जुर्माना करके चालानी काट दी। उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूं। इस पर एसआइ ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारापीटा। थाना में रिपोर्ट न दर्ज करने पर उसने एसपी को जरिए रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र देकर एफआइआर दर्ज करने की मांग की। कोई कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत में धारा 156 (3) का प्रार्थनापत्र देकर एफआइआर दर्ज करने की मांग की। न्यायाधीश ने वाद सुनवाई मामला परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया। परिवाद में परिवादी घनश्याम कुमार व उसके दो गवाहों के बयान लेने के बाद 17 सितंबर 2020 को न्यायाधीश रामकरन द्वितीय ने एसआइ अखिलेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध प्रथम ²ष्टया अपराध अंतर्गत धारा 323, 504 आइपीसी व धारा एससीएसटी एक्ट का अपराध साबित होने पर मामले के विचारण के लिए 19 अक्टूबर 2020 को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। तत्कालीन एसआइ थाना बिसंडा में तैनात है।