सुलतानपुर के तैनात एसएचओ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
जागरण संवाददाता बांदा एक प्रकीर्णवाद में अदालत ने सुलतानपुर में तैनात एसएचओ पर कोतवाली बबेरू
जागरण संवाददाता, बांदा : एक प्रकीर्णवाद में अदालत ने सुलतानपुर में तैनात एसएचओ पर कोतवाली बबेरू में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
बबेरू कस्बा व थाना के मोहल्ला श्रंगारथोक में राजा सिंह की हत्या फांसी पर लटकाकर 16 फरवरी 2016 को की गई थी। एसएचओ प्रद्युम्न सिंह को घटना की सूचना भैंरो सिंह ने दी थी। एसएचओ प्रद्युम्न सिंह ने एक सप्ताह तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मामले की विवेचना एसएचओ ने ही की थी। नामजद अभियुक्त रामकिशुन गुप्ता, रज्जन, बबलू सिंह, बब्बू सिंह, देशराज, लाला, पुष्पेंद्र सिंह व मनोज सिंह को बीती 20 नवंबर को बरी कर दिया गया था। इसको लेकर अदालत ने विवेचक एसएचओ प्रद्युम्न सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एसएचओ ने जवाब देकर 21 नवंबर को नोटिस वापस लेने की मांग की। इस पर अदालत ने एसएचओ के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज किया। शुक्रवार को प्रकीर्णवाद की पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने कहा कि भैरो सिंह ने थाने में लिखित रूप से राजा सिंह की मृत्यु की सूचना दी थी। पंचनामा भी करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने के उल्लेख के बाद भी एसएचओ ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। 21 फरवरी 2016 को एसपी बांदा के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विवेचना की गई है। भारतीय दंड संहिता के तहत यह अपराध है। एसएचओ प्रद्युम्न सिंह पर थाना बबेरू में मुकदमा दर्ज कराया जाए। यह जानकारी एसपी बांदा, सुलतानपुर, आइजी बांदा, सुलतानपुर, डीजीपी व थानाध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह (वर्तमान तैनाती स्थल सुल्तानपुर) को ई-मेल पर दी जाए। अनुपालन आख्या दो दिन मे दी जाए।