किशोर की हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 09 Apr 2019 06:38 PM (IST) Updated:Wed, 10 Apr 2019 07:47 AM (IST)
किशोर की हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास
किशोर की हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : किशोर की हत्या में दोषी पाए जाने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मर्का थाना क्षेत्र के समगरा गांव निवासी गुड्डू का 15 वर्षीय पुत्र कुलदीप 2 सितंबर 2017 को अपने मवेशी लेकर खेत चराने गया था। उसके साथ चचेरा भाई संदीप पुत्र अगनुवा भी था। दोनो गांव के प्रभुदयाल तिवारी के खेत की मेड़ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गांव के हरिश्चंद्र पुत्र गयाप्रसाद ने कुलदीप पर लाठी से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। उसका चचेरे भाई संदीप ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारापीटा और गड्ढ़े में गिरा दिया। खून से लथपथ कुलदीप बचने के लिए भागा और कुछ दूर चलते ही गिरकर उसकी मौत हो गई। कुछ दूर पर मौजूद गांव के जगन्नाथ ने आवाज लगाई तो हमलावर मौके से भाग गया। मृतक के पिता गुड्डू पुत्र किशुना की तहरीर पर मर्का थाने में अभियुक्त हरिश्चंद्र के विरुद्ध धारा 302 व 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को मुकदमे का फैसला सुना दिया। जिसमें आरोपित हरिश्चंद्र को धारा 302 का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।

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