महिला की हत्या में पांच भाइयों समेत छह को उम्रकैद

जागरण संवाददाता बांदा आठ साल पूर्व खेत में पानी के लिए रास्ता काटने के विवाद में महिला की

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Sep 2020 06:45 PM (IST) Updated:Thu, 24 Sep 2020 05:09 AM (IST)
महिला की हत्या में पांच भाइयों समेत छह को उम्रकैद
महिला की हत्या में पांच भाइयों समेत छह को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बांदा: आठ साल पूर्व खेत में पानी के लिए रास्ता काटने के विवाद में महिला की गोली मार हत्या कर दी गई थी। साक्ष्यों व बहस के बाद मंगलवार को छह लोगों को दोषी करार दिया गया था। बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गिरवां थाना क्षेत्र के प्रेमपुर निवासी धर्मेंद्र ने 17 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह और उसके भाई महेश, उमेश एवं महेश की पत्नी और मां अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे गांव के रामपाल व लाला लाठी, शिशुपाल कुल्हाड़ी, श्रीराम तमंचा, भोला बंदूक और वीरेंद्र फरसा लेकर पहुंचे। एक ही परिवार के सभी लोग खेत का पानी काटने की बात कहकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। श्रीराम एवं भोला ने जान से मारने के लिए बंदूक से फायर किया। मां मधिया के सीने में गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। भाई महेश, उमेश एवं महेश की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर की आवाज सुनकर गांव के लल्लन व मुन्ना आकर आरोपितों को ललकारा तो आरोपित सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत में अपर जिला शासकीय सुशील कुमार तिवारी ने आठ गवाह पेश किए। पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामपाल, भोला, लाला, शिशुपाल, श्री राम एवं वीरेंद्र को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य धाराओं में भी सभी को सजा सुनाई। श्रीराम व भोला को आयुध अधिनियम में दो-दो वर्ष की सजा व दोनों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। सभी के ऊपर कुल 68 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माने की धनराशि वसूल होने पर तीन चौथाई मृतका के वारिसों को दी जाएगी। सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

chat bot
आपका साथी