महिला की हत्या कर शव जलाने में दो को उम्रकैद

नौ वर्ष पूर्व महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर शव जलाने और जेवरात लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती की अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दोनों आरोपित घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। सजा सुनाने के बाद दोनों को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jan 2020 06:34 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jan 2020 06:03 AM (IST)
महिला की हत्या कर शव जलाने में दो को उम्रकैद
महिला की हत्या कर शव जलाने में दो को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बांदा : नौ वर्ष पूर्व महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर शव जलाने और जेवरात लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती की अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दोनों आरोपित घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। सजा सुनाने के बाद दोनों को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नोनिया मोहाल (कटरा) निवासी पप्पू सिंह पुत्र धर्मराज सिंह बबेरू में भांग की दुकान में प्राइवेट नौकरी करता है। 20 दिसंबर 2010 को वह दुकान बबेरू चला गया। घर में उसकी मां सीमा व भाई रबी और युवराज थे। रबी कक्षा दो व युवराज कक्षा एक में पढ़ते थे। वह पास एक स्कूल में पढ़ने चले गए। तभी गायत्री नगर मोहल्ला निवासी बाबूराम वर्मा व इमाम अली पहुंचे और मां सीमा सिंह की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बाद में उसके शव को जला दिया। भागते समय उसके जेवर भी ले गए। पप्पू सिंह बबेरू से घर आया तो पड़ोसियों ने बताया कि घर से धुआं निकल रहा था। उसी समय बाबूराम व इमाम अली को घर से भागते हुए उन लोगों ने देखा। इन दोनों का सीमा के घर अक्सर आना जाना था। पप्पू सिंह ने दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने धारा 302, 394, 411, 201/34 में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। दौरान मुकदमा विशेष न्यायाधीश डकैती कृष्ण यादव की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी व विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सात गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बाबूराम वर्मा व इमाम अली को धारा 302 व 394 में उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना व 411 और 201 में दो-दो हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

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