किशोर के अपहरण में आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता बांदा किशोर के अपहरण व फिरौती की मांग करने के दोषी को अदालत ने
जागरण संवाददाता, बांदा : किशोर के अपहरण व फिरौती की मांग करने के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
का¨लजर थाना क्षेत्र के नौगवां निवासी कौशल किशोर के 15 वर्षीय पुत्र लाला का 22 फरवरी 2014 को शाम साढ़े सात बजे गांव के कबीरी गद्दी के सामने बने चबूतरे से अज्ञात चार-पांच बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। फिरौती की रकम लेकर बदमाशों ने चार दिन बाद उसे रिहा कर दिया था। बड़े भाई सीताराम की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में संग्राम ¨सह, राजाबाबू पुत्रगण बलवान ¨सह, सिकंदर बख्स पुत्र जाफर निवासीगण नौगवां व लोटन पुत्र संतान ¨सह गाजीपुर थाना जसपुरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश डकैती नीरज कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संग्राम ¨सह, राजाबाबू व लोटन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियुक्त सिकंदर बख्स को धारा 364 ए में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।