पांच माह के बच्चे को पटक-पटक कर मार डालने में पिता को आजीवन कारावास, सास ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

बांदाजेएनएन शराब के नशे में अपने पांच माह के मासूम बच्चे की पटक-पटक कर हत्या करने के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 08:19 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 08:19 PM (IST)
पांच माह के बच्चे को पटक-पटक कर मार  डालने में पिता को आजीवन कारावास, सास ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
पांच माह के बच्चे को पटक-पटक कर मार डालने में पिता को आजीवन कारावास, सास ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

बांदा,जेएनएन : शराब के नशे में अपने पांच माह के मासूम बच्चे की पटक-पटक कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पिता को आजीवन सश्रम कैद की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपित घटना के समय से जेल में है।

अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने अदालत को बताया कि पैलानी थाने 24 दिसंबर 2017 को शिवनरेश उर्फ बंदरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। फतेहपुर जनपद के थाना जाफरगंज के मोहारी गांव निवासिनी रन्नों सास पत्नी सीताराम निषाद ने थाना प्रभारी को बताया था कि उसकी लड़की भूरी की शादी ग्राम खप्टिहाकला में शिवनरेश निषाद के साथ की थी। उसकी लड़की ने घटना के करीब पांच माह पहले पुत्र को जन्म दिया था। जिसका नाम अजय रखा गया था। रन्नो अपने लड़के सरजू के साथ नाती को देखने के लिए खप्टिहाकला आई थी। यहां किसी बात पर उसकी बेटी व दामाद शिवनरेश में विवाद हो गया। उस समय शिव नरेश ने शराब पी रखी थी। उसने सभी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। लड़की भूरी घर से बाहर चली गई। इस बीच दामाद ने उसके हाथ से नाती अजय को लेकर एक चट्टान में पटक-पटक कर मार डाला। इसके बाद स्वजनों ने नशे में हंगामा कर रहे शिवनरेश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने शिवनरेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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