होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी विधिक सहायता
सरकार ने अब उस कमी को दूर करने के लिए प्रवासी राहत मित्र एप का सहारा लिया है। जो राहत यूपी इन वेबसाइट से लिक रहेगा। कर्मचारी प्रवासी या उनके करीबी से संपर्क कर उनके कौशल की जानकारी करेंगे।
शरद वर्मा, बलरामपुर
होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों को अधिवक्ता संघ ने विधिक सहायता न देने का निर्णय लेकर सरकार की पाबंदियों को उचित बताया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच भी की जा रही है। उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो घर पहुंचकर एकांतवास के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुकदमों की पैरवी न करने की अधिवक्ता संघ ने साथी वकीलों से अपील की है।
जिले में होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। अब तक करीब तीन हजार लोगों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज किया गया है। बावजूद इसके भी प्रवासी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उल्लंघन करने वाले प्रवासियों के खिलाफ अधिवक्ता संघ खड़ा हो गया है।
जिला बार संघ अध्यक्ष सत्यदेव तिवारी का कहना है कि क्वारंटाइन शर्त का उल्लंघन करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। क्योंकि इनकी एक गलती से लोग महामारी की चपेट में आ सकते हैं। सिविल बार संघ के महामंत्री कमलेश्वर सिंह कहते हैं कि ऐसे लोग किसी भी प्रकार के रियायत के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी चिता है और न ही दूसरे की। इसलिए होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों को विधिक मदद न देने का निर्णय लिया गया है। युवा बार संघ अध्यक्ष दुर्गेंद्र पाठक व महामंत्री देवेशमणि पांडेय भी नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों को विधिक मदद करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महामारी से बचने के लिए लोगों को होम क्वारंटाइन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके।