दलित उत्पीड़न मामले में तीन को दो वर्ष की कैद

बलरामपुर : दलित उत्पीड़न मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश राजमणि ने भैरव प्रसाद, उमाशंकर व अ

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 Sep 2018 10:56 PM (IST) Updated:Tue, 25 Sep 2018 10:56 PM (IST)
दलित उत्पीड़न मामले में तीन को दो वर्ष की कैद
दलित उत्पीड़न मामले में तीन को दो वर्ष की कैद

बलरामपुर : दलित उत्पीड़न मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश राजमणि ने भैरव प्रसाद, उमाशंकर व आनंद शंकर निवासीगण पतझीकला थाना ललिया को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

पतझीकला गांव निवासी संतराम ने अदालत में दायर किए गए परिवाद में कहा कि गांव के भैरव प्रसाद, उमाशंकर उर्फ भूर्रे व आनंद शंकर तिवारी उर्फ छैलू ने जाति सूचक अभद्रता देते हुए मारापीटा। अदालत ने उक्त परिवाद पर सभी आरोपितों को तलब कर प्रकरण का परीक्षण कराया। अभियोजन अधिकारी शैलेष कुमार चतुर्वेदी ने घटना के समर्थन में तीन गवाहों का बयान अंकित कराया। बचाव पक्ष से कहा गया कि आरोपित निर्दोष है। समाज में प्रतिष्ठा गिराने के लिए झूठा परिवार दायर किया गया है। साक्षियों के बयान में विरोधाभास है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपितों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।

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