हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 10:32 PM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 10:32 PM (IST)
हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

बलरामपुर: अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम तबरेज अहमद ने हत्या के मामले में आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि ललिया निवासी मोहम्मद रज्जाक ने थाना ललिया में 23 दिसंबर 2016 को तहरीर दिया कि उनकी बेटी सकीना की शादी इसी थाना क्षेत्र के मथुरा बाजार निवासी कैफुलवरा पुत्र इस्लाम अली के साथ हुई थी। लड़की सकीना को कम दहेज लाने के कारण ससुरालजन प्रताड़ित करते थे। इसके कारण लड़की मायके चली आई थी। पति कैफुलवरा ने सुलह के बहाने ससुराल ले आया और उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन की ओर से पांच गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि घटना व गवाहों का बयान झूठा है। आवेदक फेरी लगाने का काम करता है। पुलिस ने रास्ते से पकड़कर झूठा चालान कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपित को दोष सिद्ध ठहराया। आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी धनराशि मृतका के पिता को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाए।

स्टांप की कालाबाजारी से लोगों में आक्रोश

बलरामपुर: छोटे मूल्य वर्ग के स्टांप की कालाबाजारी से लोगों में आक्रोश है। पेपर स्टांप खत्म होने के बाद ई-स्टांप की आड़ में 10 रुपये मूल्य वर्ग वाले स्टांप 20-25 रुपये में बिक रहे हैं। बैंक के साथ नोटरी, शपथपत्र में 10 रुपये के स्टांप की जरूरत लोगों को पड़ती है। जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा स्टांप वेंडर उठा रहे हैं।

रामकुमार, अरविंद कुमार, संजय कुमार, भावेश, दीनदयाल का कहना है कि स्टांप वेंडरों को हर मूल्य के स्टांप की बिक्री पर कमीशन मिलता है। बावजूद इसके कालाबाजारी हो रही है।

एसडीएम डा. नागेंद्र नाथ यादव का कहना है कि उनके पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी