हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

साथ ही 56000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 11:02 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 11:02 PM (IST)
हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास
हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

बलरामपुर: अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम तबरेज अहमद ने हत्या आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 56000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता रणवीर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के मालिकराम ने 11 अप्रैल वर्ष 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनकी बेटी की शादी उतरौला कोतवाली के ग्राम अलादाद खमरिया निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। ससुराल में उसकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर हत्या कर दी गई। अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि घटना झूठा है। गवाहों का बयान झूठा है। प्राथमिकी भी विलंब से दर्ज कराई गई है। घटना का कोई निष्पक्ष गवाह भी नहीं है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपित को दोषी ठहराया। आदेश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि मुकदमावादी को दिया जाए।

किसान की मौत पर वारिस को कराना पड़ेगा पंजीकरण

बलरामपुर: किसान सम्मान निधि पात्रों को मिले इसके लिए विभाग गंभीर है। किसानों के बैंक में किस्त बिना रुकावट पहुंचती रहे। इसके लिए बैंक खाता से आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान की मौत पर उसके वारिस को योजना का लाभ पाने के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा।

कृषि उप निदेशक डा. प्रभाकर सिंह ने बताया कि जिन आयकर दाताओं ने किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। उनसे वसूली की नोटिस जारी की गई है। योजना का लाभ पाने के दौरान किसान की मौत होने पर उसके बैंक खाता में सम्मान निधि की धनराशि पहुंची है। उसे विभाग वापस लेगा। कहा कि विभाग ऐसे किसानों की भी तलाश कर रहा है। जिनके नाम से किसी दूसरे गांव में जमीन है।

भारत सरकार की पोर्टल पर 268890 किसान पंजीकृत हैं। लाभार्थियों के सत्यापन के बाद से फर्जी किसानों का नाम पात्रता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

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