मंत्री आनंद स्वरूप के खिलाफ महिला ने दाखिल किया परिवाद

जागरण संवाददाता बलिया प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री व नगर के विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल क

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 07:46 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 07:46 PM (IST)
मंत्री आनंद स्वरूप के खिलाफ महिला ने दाखिल किया परिवाद
मंत्री आनंद स्वरूप के खिलाफ महिला ने दाखिल किया परिवाद

जागरण संवाददाता, बलिया : प्रदेश के संसदीय कार्य राज्यमंत्री व नगर के विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। सीजेएम ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। शहर के बनकटा निवासी लल्लन शाह की पत्‍‌नी रानी ने धारा 156 (3) के तहत दायर परिवाद में कहा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत लाटरी के माध्यम से प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश हुआ है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये, स्कूल ड्रेस व पुस्तकों के लिए सहायता धनराशि देने का प्रविधान है। दो साल से अभिभावकों को यह धन नहीं दिया जा रहा है। रानी ने आरोप लगाया कि पांच अप्रैल की दोपहर करीब डेढ़ बजे उन्होंने अपनी बात मंत्री के समक्ष रखी तो मंत्री भड़क गए। वे अपने भाई आद्या शुक्ल, डिम्पल सिंह, अश्विनी राय व रोबिन सिंह के साथ ही 20-27 अज्ञात समर्थकों के साथ धक्का देकर उन्हें बाहर निकलने को कहने लगे। उनके साथ दर्जन भर अन्य अभिभावक महिलाएं भी थीं। वे भी इसी मामले को लेकर गुहार लगाने पहुंचीं थीं, लेकिन सबके ऊपर हमला किया गया। मारपीट हुई। महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। पुलिस सभी महिलाओं को वाहन में भरकर कोतवाली ले गई। पुलिस व अधिकारियों से आधा दर्जन महिलाओं ने तहरीर देकर गुहार लगाई। इसके बावजूद केस दर्ज नहीं किया जा सका। रानी का कहना है कि पुलिस से सहयोग नहीं मिलने के बाद प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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