प्रतिबंधित कीटनाशक नहीं बेच सकते दुकानदार, कराएंगे जांच

जागरण संवाददाता बलिया कृषि और किसान प्रसार मंत्रालय ने 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किय

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 04:29 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 04:29 PM (IST)
प्रतिबंधित कीटनाशक नहीं बेच सकते दुकानदार, कराएंगे जांच
प्रतिबंधित कीटनाशक नहीं बेच सकते दुकानदार, कराएंगे जांच

जागरण संवाददाता, बलिया :

कृषि और किसान प्रसार मंत्रालय ने 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया है। इसके बाद भी दुकानदार मनमाने तरीके से कई ऐसे कीटनाशक बेचते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब कृषि विभाग अलर्ट हुआ है। प्रतिबंधित कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से जांच की योजना बनाई है।

प्रतिबंधित कीटनाशक गर्भवती महिलाओं से लेकर जीव-जंतुओं तक के लिए घातक हैं। इससे खेतों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए भी खतरा रहता है।

प्रतिबंधित कीटनाशक

बेनोमाइज, कार्बराइल, डायजिनोन, फेनारियोल, फेथिओन, लितुरोन, मिथाक्सी इथाइल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइट, थियोमेटोन, टाइडेफोर्म, ट्राइफ्लूरेलिन, अलाक्लोर, डाइक्लोरोवास, फोरेट, फोस्फोमिडोन, ट्रायोजोफोज व ट्राइक्लोरोफोर्न आदि। कहीं भी मिल जाता एलुमिनियम फास्फाइड(सल्फास)

सल्फास का रसायनिक नाम एलुमिनियम फास्फाइड है। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल प्राय: अनाजों के भंडारों में किया जाता है। यह कहीं भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका दुरूपयोग बढ़ा है। जिला कृषि प्रतिरक्षा अधिकारी प्रियनंदा ने बताया कि सामान्य दुकानों पर इसे बेचने के निर्देश नहीं हैं। ऐसा करने वाले पकड़े जाने पर कार्रवाई के दायरे में आएंगे। यह कीटनाशक भी प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन विकल्प नहीं मिला है। कीटनाशक बेचने वाले दुकानदारों के लिए अर्हता अनिवार्य

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अब बिना लाइसेंस वाले कोई भी दुकानदार कीटनाशक की बिक्री नहीं कर सकते। इस लाइसेंस के लिए कृषि व रसायन स्नातक की अर्हता होनी चाहिए। जनपद में करीब 481 कीटनाशक की बिक्री करने वाले लाइसेंसधारक हैं। इसमें 100 लाइसेंसधारक 2017 से पहले की व्यवस्था के तहत लाइसेंस ले लिए लेकिन उनके पास अर्हता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कृषि मंत्रालयर के निर्देश पर एनआइपीएसएम हैदराबाद द्वारा संचालित संस्थाओं के माध्यम से शार्ट टर्म डिप्लोमा कराया जा रहा है। ऐसे लाइसेंसधारक 12 सप्ताह का डिप्लोमा करने के लिए कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

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