जिले के अंदर एसडीएम, बाहर का एडीएम बनाएंगे ई-पास
कोरोना काल में लोगों की इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशासन ने ई-पास क
जागरण संवाददाता, बलिया : कोरोना काल में लोगों की इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशासन ने ई-पास की व्यवस्था की है। यह ऑनलाइन बनाया जा रहा है। जिले में दो तरह के पास बन रहे हैं। पहला जिले के अंदर का पास, इसे एसडीएम सदर के यहां से जारी किया जा रहा है। दूसरा जिले से बाहर का पास। इसके लिए एडीएम को नामित किया गया है। ई-पास जारी करते समय कोविड-19 नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी जाती है। ई-पास के लिए एक दर्जन आवेदन प्रतिदिन आ रहे हैं। आवेदन सही पाए जाने पर तत्काल जारी कर दिया जाता है। इस दौरान आवश्कता का भी ध्यान रखा जाता है।
-राजेश यादव, एसडीएम, सदर ऐसे करें आवेदन
आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेंगे।
- ओटीपी को संबंधित बॉक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु फार्म खुल जाएगा।
- संस्थागत पास हेतु ऑनलाइन फार्म में संस्था प्रमुख/आवेदक का नाम जन्मतिथि/ उम्र लिग जनपद तहसील व पूरा पता आदि विवरण भरेंगे।
- संस्थागत द्वारा आवेदन करते समय जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक अपलोड किया जाएगा।
- आमजन स्वयं की फोटो एवं फोटोयुक्त पहचान- पत्र यथा -आधार कार्ड पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र, आदि में से कोई एक अपलोड करेंगे।
-ई-पास जनपदीय सीमा हेतु चाहिए अथवा अंतर्जनपदीय, चिह्नित करेंगे।
-ई-पास किस प्रकार की सेवा के लिए चाहिए यह चुनेंगे।
-ई-पास कब से कब तक चाहिए उस अवधि को चुनेंगे।
-यदि वाहन प्रयोग किया जाना है तो वाहन का पंजीकरण संख्या (नंबर प्लेट) अंकित करेंगे।
-ई पास जारी होने अथवा आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एसएमएस से प्राप्त होगी।
-आवेदक द्वारा एसएमएस में दिए गए लिक पर क्लिक करके ई- पास को डाउनलोड/प्रिट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।