कोषागार में आनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं जीवन प्रमाण-पत्र
जागरण संवाददाता बलिया पेंशनर अब जीवन प्रमाण पत्र बिना कोषागार में गए उपलब्ध करा सकते हैं
जागरण संवाददाता, बलिया : पेंशनर अब जीवन प्रमाण पत्र बिना कोषागार में गए उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने उनका कोषागार कार्यालय में आना अनिवार्य नहीं होगा। यह एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने बताया कि प्रमाण-पत्र जमा करने के तमाम विकल्प हैं, लिहाजा पेंशनर को जल्दबाजी करने या जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बताया कि बिना कोषागार आए पेंशनर निजी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से जेनरेट कर या अपने निकटस्थ जनसुविधा केंद्र व साइबर कैफे, एरिया के पोस्टमैन व ग्रामीण डाक सेवक को घर बुलाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार को आनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर अपने बैंक के शाखा प्रबंधक से निर्गत कराकर मूल रूप में कोषागार को उपलब्ध करवा सकते हैं। जिले के बाहर निवास करने वाले पेंशनर अपना प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी, जिसके हस्ताक्षर कोषागार में संरक्षित हो, से निर्गत कराकर भेज सकते हैं। विदेश में रहने वाले पेंशनर भारतीय दूतावास के समक्ष प्राधिकारी से निर्गत कराकर दूतावास अथवा सीधे स्पीड पोस्ट से कोषागार को उपलब्ध करा दें। जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त, दिव्यांग व गंभीर बीमारियों से ग्रस्त तथा चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनरों को उनके समुचित साक्ष्य सहित लिखित प्रार्थना पत्र पर घर जाकर देखने की भी व्यवस्था है।