शराब दुकानों से हटेगा सरकारी व ठेका शब्द
अब शराब की दुकानों पर लगे बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द गुजरे जम
जागरण संवाददाता, बलिया : अब शराब की दुकानों पर लगे बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। शासन से आए निर्देश का पालन कराने में विभाग जुट गया है। दुकानों पर लगने वाले बोर्ड की साइज भी निर्धारित कर दी गई है। एक से अधिक बोर्ड होने पर अनुज्ञापी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्देश का पालन करने में आबकारी विभाग पूरी तरह से जुट गया है। बता दें कि शराब की दुकानों पर तरह-तरह के आकर्षक बोर्ड लगाए जाते थे। इससे अनयास ही किसी की नजर पड़ जाती थी। अब यह होगी बोर्ड की साइज
शराब की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड की साइज भी निर्धारित कर दी गई है। अनुज्ञापी दुकानों पर अधिकतम 10 फीट लंबा व चार फीट चौड़ा बोर्ड ही लगा पाएंगे। वहीं इस पर लिखने वाले शब्द की साइज तय की गई है। 6 इंच में ही अंग्रेजी देसी शराब के साथ बीयर व माडल शॉप लिखा हुआ होगा। अनुज्ञापी का नाम मात्र तीन इंच में लिखना होगा।
शहर सहित रसड़ा की दुकानों पर हुई छापेमारी
पंचायत चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। टीम ने शुक्रवार को शहर के मिड्ढी व रसड़ा स्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी कर स्टाक का मिलान किया। शराब की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड के नियमों में बदलाव किया गया है। शासन के निर्देश पर सभी अनुज्ञापियों को बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने के निर्देश दिए गए है।
-अनुपम राजन, जिला आबकारी अधिकारी।