जिले से बाहर नहीं जाएगा उर्वरक, होगी कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता बलिया जनपद में किसानों को उर्वरकों की कमी न हो बलिया से उर्वरक दूसरे

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 07:31 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 07:31 PM (IST)
जिले से बाहर नहीं जाएगा उर्वरक, होगी कड़ी निगरानी
जिले से बाहर नहीं जाएगा उर्वरक, होगी कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, बलिया : जनपद में किसानों को उर्वरकों की कमी न हो, बलिया से उर्वरक दूसरे प्रदेश में न जाने पाए, इसके लिए जनपद से लगी सीमाओं पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था जिला प्रशासन ओर से की गई है। बलिया की सीमा जहां भी बिहार से सट रही है, वहां पुलिस विभाग को भी अलर्ट किया गया है। अपर मुख्य सचिव (कृषि) के आदेश के अनुपालन में पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने बिहार राज्य से लगने वाली सीमाओं पर सतर्क ²ष्टि रखने एवं उर्वरकों के अवैध परिसंचालन में संलिप्त पाए जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध संबंधित उर्वरक निरीक्षकों से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी विकेश पटेल ने कहा है कि वर्तमान समय में फसलों की बोआई के लिए फास्फेटिक उर्वरक, डीएपी, एनपीके, एसएसपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में सभी विक्रेता किसानों की जोत बही और खतौनी देखकर ही उर्वरक की बिक्री करें। उसका विवरण विक्रय रजिस्टर पर भी अंकित करें। कहीं भी अनावश्यक भंडारण भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनपद के सभी ब्लाकों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने ब्लाक की तमाम तरह की व्यवस्था की कमान संभालेंगे। जिला कृषि अधिकारी ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें उर्वरक की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

----

सदर व बैरिया में सचल दल गठित : बिहार से सटे बैरिया और सदर तहसील की सीमाओं पर नजर रखने के लिए कृषि विभाग, पुलिस विभाग तथा प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों का सचल दल गठित किया गया है। सदर में जिला कृषि अधिकारी, उर्वरक निरीक्षक बलिया, सीओ बलिया और उपजिलाधिकारी बलिया शामिल हैं। बैरिया में जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उर्वरक निरीक्षक, सीओ बैरिया और उपजिलाधिकारी बैरिया शामिल हैं। दल के सदस्य व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध उर्वरक निरीक्षक के प्रस्ताव पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

----

जोत बही से अधिक बिक्री करने वालों पर भी नजर : जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि प्रदेश के बाहर के कृषकों को उर्वरक बिक्री करने एवं जोत बही, खतौनी के अनुसार अधिक मात्रा में उर्वरकों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध भी जांच कर उर्वरक नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक परिसंचालन (नियंत्रण) आदेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि माह सितंबर तथा अक्टूबर के 100 क्रेताओं की समीक्षा कर यह देखा जाएगा सीमावर्ती राज्यों के कृषकों को उर्वरक बिक्री की गई है या नहीं। यदि प्रदेश के बाहर के कृषक को उर्वरक बिक्री किया हुआ पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी