जिला पूर्ति अधिकारी ने दी भ्रामक सूचना, लगाया अर्थदंड

जागरण संवाददाता बलिया जन सूचना अधिकार से भ्रामक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला पूति

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 05:57 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 05:57 PM (IST)
जिला पूर्ति अधिकारी ने दी भ्रामक सूचना, लगाया अर्थदंड
जिला पूर्ति अधिकारी ने दी भ्रामक सूचना, लगाया अर्थदंड

जागरण संवाददाता, बलिया : जन सूचना अधिकार से भ्रामक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग ने जिला पूर्ति अधिकारी पर अर्थदंड लगाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तत्कालीन पदस्थापित अधिकारियों के वेतन से धनराशि काटने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि किसी भी सूचनाधिकारी से 25 हजार रुपये से अधिक वसूली नहीं की जाय। अमवा पटखौली निवासी अवधेश शर्मा का अंत्योदय कार्ड पर राशन मिल रहा था। कई बार उन्हें कम राशन प्रदान किया गया। 15 माह तक राशन देने के बाद उनके कार्ड को फर्जी करार देते हुए निरस्त कर दिया गया। उन्होंने जन सूचना अधिकार के तहत किसके आदेश से राशन देने, राशन कम देने का कारण व फर्जी कैसे हुआ आदि पर जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी। इस पर विभाग ने निर्धारित समय पर सूचना नहीं दी। वह प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए। भ्रामक सूचनाएं दी गईं। फिर शिकायतकर्ता ने 22 सितंबर 2017 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत हुआ। आयोग ने प्रतिवादी को सूचनाएं उपलब्ध कराने का कई बार निर्देश दिया। 13 नवंबर 2020 को नोटिस भी जारी हुई। इसके बाद भी बिदुवार लिखित सूचना नहीं दी गई। इस आयोग ने जिला पूर्ति अधिकारी को दोषी माना गया है। 22 सितंबर 2017 से 10 दिसंबर 2020 तक जिला पूर्ति अधिकारी के पद रहे समस्त अधिकारियों से वेतन से की जाएगी।

chat bot
आपका साथी