डीएम ने एंबुलेंस के किराए में किया संशोधन
जिले में अब प्राइवेट एंबुलेंस चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। गुरुवार की
जागरण संवाददाता, बलिया: जिले में अब प्राइवेट एंबुलेंस चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। गुरुवार की देर शाम जिलाधिकारी अदिति सिंह ने फिर से किराया निर्धारण करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसमें कोविड अस्पताल तक पहुंचाने का किराया निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के यहां से दोबारा जारी पत्र में आक्सीजन रहित एंबुलेंस का दस किमी का किराया एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात 25 रुपये प्रति किमी. किराया लगेगा। आक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया दस किमी पर 1500 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किमी 35 रुपये देय होगा। साथ ही वेंटिलेटर सपोर्टेड या वाई पंप एंबुलेंस का किराया 2500 रुपये होगा। इसके आगे जाने पर प्रति किमी 50 रुपये चार्ज भुगतान करना होगा। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।